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हिण्डोली में दो नाबालिगों का बाल विवाह रोका गया, प्रशासन की त्वरित कार्रवाई

 
हिण्डोली में दो नाबालिगों का बाल विवाह रोका गया, प्रशासन की त्वरित कार्रवाई

हिण्डोली थाना क्षेत्र में दो नाबालिग बालिकाओं के प्रस्तावित बाल विवाह को प्रशासन और चाइल्ड हेल्पलाइन की त्वरित कार्रवाई के चलते रोक दिया गया। यह विवाह 21 अप्रैल को होने वाला था, जिसकी सूचना 1098 चाइल्ड हेल्पलाइन पर प्राप्त हुई थी।

सूचना मिलने के बाद पुलिस, प्रशासन और चाइल्ड हेल्पलाइन की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुंचकर स्थिति की जांच की और तत्काल हस्तक्षेप करते हुए विवाह की प्रक्रिया को रुकवा दिया।

जानकारी के अनुसार, दोनों बालिकाओं की उम्र क्रमशः 15 और 16 वर्ष बताई गई है, जो कानूनी रूप से विवाह योग्य आयु से कम है। टीम ने परिजनों को बाल विवाह निषेध कानून के प्रावधानों की जानकारी देते हुए समझाइश भी दी।

अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह एक दंडनीय अपराध है और इससे बच्चों के स्वास्थ्य, शिक्षा और भविष्य पर गंभीर प्रभाव पड़ता है। इसलिए इस तरह की किसी भी गतिविधि की सूचना मिलने पर तुरंत कार्रवाई की जाएगी।

चाइल्ड हेल्पलाइन टीम ने स्थानीय लोगों से अपील की है कि वे ऐसे मामलों की जानकारी तुरंत प्रशासन को दें, ताकि समय रहते रोकथाम की जा सके।

इस कार्रवाई के बाद दोनों बालिकाओं को सुरक्षित उनके परिजनों के पास रहने की अनुमति दी गई, जबकि पूरे मामले की निगरानी जारी रखी गई है।