राजस्थान में रिश्तों का खून! सगे भतीजे ने चाचा पर किया तलवार से हमला, अब कोर्ट ने सुनाई इतने साल की सजा

बूंदी की एसटी-एससी कोर्ट ने 11 साल पुराने जानलेवा हमले के मामले में चार आरोपियों को सजा सुनाई है। कोर्ट ने प्रेमशंकर, अशोक, श्योजी और मोनू को 7-7 साल कैद की सजा सुनाई है। इन सभी पर 9500 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। व्यापारी विक्की से 50 हजार रुपए लेकर लंकागेट से बाजार जा रहा था। उसके क्लर्क बंटी ने फोन कर खाते में रुपए कम होने की जानकारी दी थी।
व्यापारी जब बाजार के पिछले गेट पर पहुंचा तो वहां पहले से मौजूद आरोपियों ने उस पर हमला कर दिया। आरोपियों ने व्यापारी पर लकड़ी, कुल्हाड़ी और तलवार से हमला कर दिया। इस हमले में व्यापारी गंभीर रूप से घायल हो गया। हमलावर 50 हजार रुपए भी लूटकर भाग गए।
जांच में पता चला कि दोनों आरोपी प्रेम और अशोक पीड़ित व्यापारी के भतीजे हैं। प्रेम पहले व्यापारी का क्लर्क था और ठगी करता था। इसी रंजिश के चलते यह वारदात की गई। अभियोजन पक्ष की ओर से शिव तोषनीवाल ने पैरवी की। कोर्ट में 15 गवाहों की गवाही और 17 दस्तावेज पेश किए गए। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने 28 मार्च को यह फैसला सुनाया।