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राजस्थान के इस जिले में 10वीं की छात्रा के साथ दो लोगों ने किया बलात्कार, घर के बाहर से उठा ले गए थे आरोपी

 
राजस्थान के इस जिले में 10वीं की छात्रा के साथ दो लोगों ने किया बलात्कार, घर के बाहर से उठा ले गए थे आरोपी 

बूंदी में 10वीं की छात्रा का अपहरण कर दुष्कर्म किया गया। 2 युवकों ने नाबालिग लड़की को उसके घर के बाहर से अगवा कर नदी किनारे ले गए। वहां एक आरोपी ने 2 घंटे तक लड़की के साथ दुष्कर्म किया, जबकि दूसरा आरोपी निगरानी करता रहा। इसके बाद दोनों आरोपी पीड़िता को अकेला छोड़कर मौके से फरार हो गए। लड़की जब पूरी रात घर से बाहर रही तो परिजनों के पूछने पर उसने आपबीती बताई। घटना 21 मार्च की रात रायथल थाना क्षेत्र में हुई। पीड़िता के पिता की शिकायत पर पुलिस ने बुधवार को मामला दर्ज किया।

जांच आरपीएस सीओ आशीष भार्गव को सौंपी गई। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है। नाबालिग फिलहाल महिला बाल विकास समिति की अध्यक्ष सीमा पोद्दार की हिरासत में है। अब सिलसिलेवार तरीके से पढ़िए पूरा मामला... रात को घर से निकली थी, वापस नहीं लौटी पीड़िता के पिता ने बताया कि उसकी 15 वर्षीय बेटी 10वीं की छात्रा है। 21 मार्च की रात 11 बजे वह शौच के लिए घर से बाहर गई थी। वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने पूरी रात उसकी तलाश की। अगले दिन सुबह 10 बजे किसी की सूचना पर उन्हें बेटी नहर के पास मिली।

मुंह बंद कर बाइक पर बैठाया
पीड़िता ने बताया कि रात को जब वह घर से निकली तो घर के बाहर बाइक सवार दो युवक मौजूद थे। दोनों ने उसका मुंह बंद कर जबरन बाइक पर बैठा लिया। वे उसे नदी की पुलिया के पास ले गए। वहां एक युवक उसे नदी किनारे ले गया, जबकि दूसरा युवक पुलिया पर खड़ा रहा। आरोपियों ने पीड़िता के साथ करीब 2 घंटे तक दुष्कर्म किया। इसके बाद दोनों आरोपी मौके से फरार हो गए।

घटना के बाद पुलिया पर ही बैठी रही छात्रा
पीड़िता ने बताया कि घटना के बाद वह पुलिया पर ही बैठी रही। तभी रायथल की ओर से एक युवक आया। उसने पीड़िता को घर छोड़ने की पेशकश की, लेकिन उसने मना कर दिया। डर के कारण वह घर नहीं जाना चाहती थी। युवक उसे कोटा ले गया और अपने किराए के कमरे में रखा। अगले दिन 22 मार्च की सुबह युवक उसे नहर के पास छोड़ गया। पीड़िता ने बताया कि युवक ने उसके साथ कुछ गलत नहीं किया।

डर के कारण पहले कुछ नहीं बताया
पिता ने 25 मार्च को पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई। उन्होंने बताया कि बेटी डर के कारण पहले कुछ नहीं बता पाई, इसलिए रिपोर्ट दर्ज कराने में देरी हुई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। एफआईआर में बीएनएस की धारा 65(1), 70(2), 137(2) और पोक्सो एक्ट की धारा 5जी/6 के तहत मामला दर्ज किया गया है। साथ ही एससी/एसटी एक्ट की धारा 3(2)(वीए) भी जोड़ी गई है।

मूक-बधिर नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को पोक्सो कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार को फैसला सुनाते हुए कोर्ट ने अपराध को दिल दहलाने वाला बताया है। दरअसल, जनवरी 2022 में नाबालिग पीड़िता के पेट में दर्द होने पर उसके परिजन उसे भीलवाड़ा के महात्मा गांधी अस्पताल ले गए। डॉक्टरों की टीम ने चेकअप किया तो पता चला कि मासूम के पेट में दो से ढाई महीने का भ्रूण है। पीड़िता के नाबालिग होने का पता चलने पर थाने में सूचना दी गई। पूरी खबर पढ़ें

एक नाबालिग छात्रा ने सरकारी शिक्षक के खिलाफ यौन शोषण का मामला दर्ज कराया है। आरोपी मासूम बच्ची को अपने क्वार्टर में ले गया और उसके साथ यौन शोषण किया। करीब 15 महीने बाद आरोपी ने फिर से उसके साथ दुष्कर्म किया। मां ने बच्ची के चुप रहने का कारण पूछा तो सच्चाई सामने आ गई।