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Bundi नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 5 साल की कठोर कारावास की सजा

 
Bundi नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 5 साल की कठोर कारावास की सजा 

बूंदी न्यूज़ डेस्क, बूंदी पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश (क्रम संख्या 2) बालकृष्ण मिश्रा ने किशोरी से छेड़खानी के आरोपी को 5 साल कैद की सजा सुनाई है. साढ़े दस माह पूर्व हुई इस घटना में आरोपी पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था। अभियोजन पक्ष के अनुसार 3 जनवरी 2022 को परिवादी अपनी नाबालिग बेटी के साथ तलेडा थाने आई और रिपोर्ट सौंपी, जिसमें आरोप लगाया गया कि उसकी बेटी बरुंधन निवासी विशाल अरवाल पुत्र हीरालाल एरवाल के पास चप्पल सिलवाने गई थी. , शाम 3 बजे। आरोपी ने उसके साथ छेड़खानी की।