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Bundi ई-रवन्ना चालान पर ब्याज और जुर्माने पर 90 प्रतिशत की छूट

 
Bundi ई-रवन्ना चालान पर ब्याज और जुर्माने पर 90 प्रतिशत की छूट

बूंदी न्यूज़ डेस्क, बूंदी राज्य परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग पुराने बकाया टैक्स की वसूली पर 30 सितंबर तक ब्याज व जुर्माने में छूट का लाभ दे रहा है. एमनेस्टी योजना राज्य सरकार द्वारा बकाया कर संग्रह के लिए लागू की गई थी, लेकिन इसकी अवधि केवल जून 2022 तक थी। बाद में, राज्य सरकार द्वारा 23 फरवरी 2022 को जारी अधिसूचना के तहत, अवधि 30 सितंबर तक बढ़ा दी गई है। डीटीओ पीआर जाट ने बताया कि विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के तहत दिसंबर 2021 से पहले वाहनों के बकाया टैक्स और एकमुश्त टैक्स बकाया पर ब्याज और जुर्माना माफ किया जा रहा है.

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ई-रवन्ना चालान में भी 75 से 90 फीसदी की छूट दी जा रही है. डीटीओ कार्यालय द्वारा अब तक नष्ट किये गये वाहनों का पंजीयन निरस्त कर वाहन स्वामियों को छूट का लाभ दिया गया है. इसी तरह 160 वाहनों पर 25 लाख 56 हजार 110 रुपये की छूट दी गई। ई-रवन्ना चालान में भी 425 वाहन स्वामियों ने योजना में छूट का लाभ उठाया है। इन वाहनों में से केवल 58 लाख 68 हजार 110 रुपये की वसूली की गई है और उन्हें 3 करोड़ 57 लाख 72 हजार 890 रुपये की छूट दी गई है।

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