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होली के मौके परर राजस्थान के इस जिले में लागू हुई धरा 144, एक क्लिक में जानिए क्या-क्या रहेंगे प्रतिबंध

 
होली के मौके परर राजस्थान के इस जिले में लागू हुई धरा 144, एक क्लिक में जानिए क्या-क्या रहेंगे प्रतिबंध 

बीकानेर न्यूज़ डेस्क - होली के अवसर पर जिला कलेक्टर ने बीकानेर शहर में धारा 144 लागू कर दी है। ऐसे में सार्वजनिक स्थान पर किसी पर भी रंग फेंकने पर प्रतिबंध रहेगा। इतना ही नहीं सोशल मीडिया पर किसी व्यक्ति या समाज विशेष के खिलाफ अभद्र टिप्पणी करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

आदेश 12 से 14 मार्च तक लागू रहेंगे
जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट नम्रता वृष्णि ने होली के मद्देनजर कानून एवं शांति व्यवस्था बनाए रखने तथा जान-माल की सुरक्षा के मद्देनजर भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निषेधाज्ञा जारी की है। ये आदेश 12 से 14 मार्च तक प्रभावी रहेंगे।

सार्वजनिक स्थानों पर गुब्बारे फेंकने और रंग लगाने पर प्रतिबंध
इस संबंध में जारी आदेश के अनुसार कोई भी व्यक्ति सार्वजनिक स्थान पर जाने वाले व्यक्ति, वाहन या वाहन में यात्रा करने वाले व्यक्ति पर रंग से भरे गुब्बारे नहीं फेंकेगा तथा किसी भी प्रकार के घातक रसायनों का प्रयोग नहीं करेगा और न ही उन्हें अपने साथ लेकर चलेगा। जिले में कहीं भी कोई भी व्यक्ति सांप्रदायिक या सामाजिक भावनाओं को भड़काने वाले नारे नहीं लगाएगा। 

न तो दीवारों पर लिखेगा और न ही ऑडियो-वीडियो या सोशल साइट्स के माध्यम से इस तरह का प्रचार या प्रदर्शन करेगा। राहगीरों और वाहनों को रोककर उन्हें अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करेगा और न ही जबरदस्ती रंग गुलाल आदि लगाएगा। निर्दोष पशुओं पर रंग गुलाल आदि नहीं छिड़केगा। आदेश की अवहेलना करने पर संबंधित व्यक्ति के खिलाफ भारतीय दंड संहिता, 2023 की धारा 223 के तहत कार्रवाई की जाएगी।