राजस्थान के इस जिले में परीक्षा में फेल हुए बादाम-पिस्ता के सैंपल, फ़ूड डिपार्टमेंट ने मिलावटी सामान बेचने वालों पर लगाया 13 लाख का जुर्माना

बीकानेर में बादाम ही नहीं बल्कि पिस्ता भी नकली पाया जा रहा है। बीकानेर रसद विभाग ने नकली और मिलावटी बादाम, पिस्ता और अन्य खाद्य सामग्री रखने वालों के सैंपल लिए थे, ये सैंपल जांच में फेल हो गए हैं। मिलावट करने वालों के खिलाफ सख्ती दिखाते हुए प्रशासन ने अधिकतम जुर्माना लगाया है और करीब 13 लाख 20 हजार रुपए जमा कराने के आदेश दिए हैं।
13 लाख से ज्यादा का जुर्माना लगाया गया
एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत ने बताया- खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली फर्मों के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। बादाम, पिस्ता और दही के सैंपल घटिया पाए जाने और सरसों का तेल मिसब्रांड पाए जाने पर एडीएम प्रशासन कोर्ट ने संबंधित फर्मों पर कुल 13 लाख 20 हजार का जुर्माना लगाया है। खास बात यह है कि एडीएम प्रशासन कोर्ट ने पहली बार बादाम और पिस्ता के सैंपल घटिया पाए जाने पर अधिकतम जुर्माना लगाया है।
किस पर कितना जुर्माना?
रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र स्थित श्री एग्रो इंडस्ट्रीज फर्म और उसके पांच साझेदारों पर पांच-पांच लाख रुपये का अधिकतम जुर्माना लगाया गया है। गलत ब्रांड वाले सरसों के तेल के लिए पहली बार अधिकतम जुर्माना लगाया गया है। रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र स्थित मैसर्स विनोद इंडस्ट्रीज और उसके तीन साझेदारों पर तीन लाख रुपये का अधिकतम जुर्माना लगाया गया है। व्यास कॉलोनी के सेक्टर 4 स्थित मैसर्स शिव दूध भंडार के दो साझेदारों पर दही घटिया पाए जाने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया है।
रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र स्थित मैसर्स श्री एग्रो इंडस्ट्रीज से बादाम और पिस्ता के नमूने लिए गए। बादाम के नमूने में तेल की मात्रा एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित मानकों से कम पाई गई और पिस्ता के नमूने में बंद छिलके और खाली छिलके की मात्रा एफएसएसएआई द्वारा निर्धारित मानकों से अधिक पाई गई। इसलिए, बादाम और पिस्ता घटिया पाए जाने पर एफएसएस अधिनियम की धारा 51 का उल्लंघन करने के लिए श्री एग्रो इंडस्ट्रीज पर 5-5 लाख रुपये यानी कुल 10 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया है। फर्म ने विनिर्माण और थोक बिक्री के लिए खाद्य लाइसेंस लिया है और 2017 से काम कर रही है।