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RGHS में बड़ा बदलाव: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत, अब 2 हजार तक की OPD जांच के लिए नहीं लेनी होगी मंजूरी

 
RGHS में बड़ा बदलाव: सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत, अब 2 हजार तक की OPD जांच के लिए नहीं लेनी होगी मंजूरी

राजस्थान गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम (RGHS) के तहत सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाली चिकित्सा सुविधाओं में सोमवार से बड़ा बदलाव लागू हो गया है। नई व्यवस्था के तहत अब ओपीडी में 2 हजार रुपए तक की सामान्य जांच कराने के लिए पहले से अनुमति लेने की आवश्यकता नहीं होगी।

इस बदलाव से RGHS लाभार्थियों को इलाज के दौरान होने वाली प्रक्रिया संबंधी परेशानियों से राहत मिलेगी। अब मरीज निर्धारित सीमा तक की जांच सीधे संबंधित अस्पताल या स्वास्थ्य केंद्र पर करा सकेंगे।

पहले मंजूरी की प्रक्रिया में लगता था समय

RGHS के तहत कई चिकित्सा सेवाओं के लिए पहले अनुमति लेने की प्रक्रिया अपनानी पड़ती थी। इसके कारण कई बार मरीजों को जांच और उपचार के लिए इंतजार करना पड़ता था। नई व्यवस्था लागू होने के बाद छोटे और सामान्य मेडिकल टेस्ट के लिए यह प्रक्रिया आसान हो जाएगी।

सरकारी कर्मचारियों और पेंशनर्स को अब ओपीडी में आवश्यक जांच कराने के लिए अलग से अप्रूवल का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। इससे इलाज की प्रक्रिया तेज होगी और मरीजों को समय पर चिकित्सा सुविधा मिल सकेगी।

2 हजार रुपए तक की जांच पर लागू होगी सुविधा

नई व्यवस्था के अनुसार, ओपीडी में 2 हजार रुपए तक की सामान्य जांचों को बिना पूर्व स्वीकृति के कराया जा सकेगा। हालांकि, इससे अधिक खर्च वाली जांचों या विशेष चिकित्सा सेवाओं के लिए पहले की तरह निर्धारित नियमों का पालन करना होगा।

स्वास्थ्य विभाग का उद्देश्य RGHS योजना के तहत लाभार्थियों को बेहतर और आसान चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराना है।

कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलेगी राहत

RGHS से जुड़े हजारों सरकारी कर्मचारी और पेंशनर्स इस बदलाव से लाभान्वित होंगे। लंबे समय से मांग की जा रही थी कि छोटी जांचों के लिए मंजूरी की प्रक्रिया को सरल बनाया जाए।

नई व्यवस्था से न केवल मरीजों का समय बचेगा, बल्कि अस्पतालों और विभागीय स्तर पर भी अनावश्यक कागजी प्रक्रिया कम होगी। सरकार का मानना है कि इससे RGHS योजना का संचालन अधिक प्रभावी और सुविधाजनक बनेगा।