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लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर खाने के नाम पर यात्रियों की सेहत के साथ खिलवाड़, प्रशासन ने दो फार्मों पर लगाया तगड़ा जुर्माना

 
लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर खाने के नाम पर यात्रियों की सेहत के साथ खिलवाड़, प्रशासन ने दो फार्मों पर लगाया तगड़ा जुर्माना 

जिला प्रशासन खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के खिलाफ काफी सख्त है। पिछले दिनों कुछ फर्मों पर भारी जुर्माना लगाने के बाद एक बार फिर घटिया व मिलावटी सामान बेचने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है। एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत की अदालत ने लाल मिर्च व घी के नमूने घटिया पाए जाने, धनिया में विदेशी तत्व पाए जाने व भुजिया में मिथ्या ब्रांड पाए जाने पर संबंधित फर्मों पर 6 लाख 85 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। अभी कुछ समय पहले 28 मार्च को इसी अदालत ने बादाम, पिस्ता व दही के नमूने घटिया पाए जाने व सरसों के तेल में मिथ्या ब्रांड पाए जाने पर संबंधित फर्मों पर 13 लाख 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था तथा 11 मार्च को दूध, दही व मावा के नमूने घटिया पाए जाने पर चार अलग-अलग फर्मों पर 2 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया था। मिसब्रांडिंग पर लगाया जुर्माना

एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत ने बताया- रेलवे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 1 पर चाय की दुकान नंबर 2 के विक्रेता राजू गिरी से भुजिया का नमूना लिया, जो मिसब्रांड पाया गया। इसलिए विक्रेता राजू गिरी और मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स पर संयुक्त रूप से 50 हजार रुपए तथा स्टेशन रोड पर मटका गली स्थित भाटिया ट्रेडिंग कंपनी पर 2.5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया।

एडीएम प्रशासन कुमावत ने बताया- इसी प्रकार रेलवे खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने लालगढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफार्म नंबर 01 पर चाय की दुकान नंबर 2 के विक्रेता मूल सिंह से भुजिया का नमूना लिया, जो मिसब्रांड पाया गया। इसलिए मूल सिंह और मेसर्स लक्ष्मी ट्रेडर्स पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया। वहीं, गंगाशहर में नोखा रोड पर नए बस स्टैंड के पीछे बिजली घर के पास स्थित इसकी आपूर्ति करने वाली फर्म गौरव फूड्स पर 2 लाख 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। इसी प्रकार लालगढ़ के रामपुरा बस्ती की गली नंबर 09 स्थित मैसर्स हरिओम नमकीन मसाला पर धनिया पाउडर के नमूने में बाहरी तत्व पाए जाने पर 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है तथा इसी फर्म पर लाल मिर्च पाउडर का नमूना घटिया पाए जाने पर 40 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है।

एडीएम प्रशासन ने बताया-गंगाशहर में एसबीआई बैंक के सामने मेन रोड नई लाइन स्थित मैसर्स माता जी प्रोविजन स्टोर पर घी का नमूना घटिया पाए जाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। सभी फर्मों पर जुर्माना लगाने से पहले सुनवाई की गई तथा उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। संबंधित फर्मों को एक माह के भीतर सीएमएचओ कार्यालय के माध्यम से चालान प्रस्तुत करना होगा। चालान जमा नहीं करवाने पर संबंधित फर्म का लाइसेंस निलम्बित कर दिया जाएगा तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।