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राजस्थान के इस जिले में मिलावटखोरों पर चला खाद्य विभाग का डंडा, 2.10 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 4 फर्मों को किया सीज

 
राजस्थान के इस जिले में मिलावटखोरों पर चला खाद्य विभाग का डंडा, 2.10 लाख रुपये के जुर्माने के साथ 4 फर्मों को किया सीज 

बीकानेर न्यूज़ डेस्क - मामले की सुनवाई करते हुए एडीएम प्रशासन न्यायालय ने दूध, दही व मावा के नमूने अवमानक पाए जाने पर जिले की चार अलग-अलग फर्मों पर 2 लाख 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत ने बताया कि दूध, दही व मावा के नमूने अवमानक पाए जाने पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम 2011 की धारा 51 के तहत चार अलग-अलग फर्मों पर जुर्माना लगाया गया है। संबंधित फर्मों पर जुर्माना लगाने से पहले सुनवाई की गई। संबंधित फर्मों को एक माह के भीतर सीएमएचओ कार्यालय के माध्यम से चालान प्रस्तुत करना होगा। चालान प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित फर्म का लाइसेंस निलम्बित कर दिया जाएगा। राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली के लिए कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।

एडीएम प्रशासन श्री रामावतार कुमावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा लिए गए दही के नमूने के घटिया पाए जाने पर पूगल रोड पर करणी औद्योगिक क्षेत्र के पास स्थित मैसर्स मूमल रेस्टोरेंट पर 40 हजार रुपए तथा इस रेस्टोरेंट को दही सप्लाई करने वाली मैसर्स हीरालाल फूड्स प्राइवेट लिमिटेड पर 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। श्री कुमावत ने बताया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मूमल रेस्टोरेंट से लिए गए दही के नमूने की रिपोर्ट में दूध की वसा निर्धारित मात्रा से कम पाई गई।

एडीएम प्रशासन ने बताया कि रानी बाजार औद्योगिक क्षेत्र रोड पर एसबीआई बैंक के पास स्थित मैसर्स जय श्री राम दूध भंडार से लिए गए दूध व दही के नमूने भी घटिया पाए गए। इसलिए इस फर्म पर 30-30 हजार रुपए यानी कुल 60 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की सैंपल रिपोर्ट के अनुसार यहां दूध व दही में मिल्क फैट कम पाया गया। एडीएम प्रशासन कुमावत ने बताया कि इसी प्रकार जिले के श्रीडूंगरगढ़ तहसील के करणीनगर में कालू रोड स्थित संबंधित फर्म मैसर्स चौधरी मावा भंडार पर मावा घटिया पाए जाने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। खाद्य सुरक्षा अधिकारी की सैंपल रिपोर्ट के अनुसार मावा में फैट की मात्रा निर्धारित मात्रा से कम पाई गई।