स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय वीसी डॉ. अरुण कुमार की बहाली पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक
स्वामी केशवानंद राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति (वीसी) डॉ. अरुण कुमार को राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ से बड़ा झटका लगा है। खंडपीठ ने उस एकल पीठ के आदेश पर रोक लगा दी है, जिसके तहत उन्हें सेवा में बहाल किया गया था।
जानकारी के अनुसार, इस मामले में विवाद उस समय पैदा हुआ था जब डॉ. अरुण कुमार को प्रशासनिक निर्णय के तहत कुलपति पद पर बहाल किया गया था। हालांकि कुछ पक्षों ने इस बहाली को लेकर अदालत में चुनौती दी थी, जिसके बाद हाईकोर्ट ने मामला सुना।
खंडपीठ ने अपने आदेश में कहा कि कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के निर्णय पर रोक लगाना आवश्यक है, ताकि मामले की न्यायिक समीक्षा पूरी हो सके। अदालत ने स्पष्ट किया कि इस दौरान कुलपति के पद पर कोई स्थायी निर्णय लागू नहीं होगा, और विश्वविद्यालय प्रशासन को भी निर्देश दिए गए हैं कि वे आदेश का पालन सुनिश्चित करें।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह फैसला विश्वविद्यालय की संचालन प्रक्रिया और प्रशासनिक विवादों पर प्रभाव डाल सकता है। कोर्ट का यह रुख यह दर्शाता है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में नियुक्तियों और बहाली से जुड़े मामलों में न्यायिक समीक्षा महत्वपूर्ण होती है।
डॉ. अरुण कुमार ने अभी इस मामले पर कोई टिप्पणी नहीं की है। विश्वविद्यालय प्रशासन ने बताया कि वे अदालत के आदेश के अनुसार कार्रवाई करेंगे और आगे के निर्देशों का इंतजार करेंगे।
इस मामले ने उच्च शिक्षा में प्रशासनिक पारदर्शिता और नियामक प्रक्रिया पर एक बार फिर से ध्यान आकर्षित किया है। छात्रों और कर्मचारियों के लिए यह स्थिति अस्थिरता पैदा कर सकती है, जबकि न्यायिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।
