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Bikaner केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डाक विभाग में नोटों के आदान-प्रदान पर रोक लगा दी

 
Bikaner केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डाक विभाग में नोटों के आदान-प्रदान पर रोक लगा दी 

बीकानेर न्यूज़ डेस्क, केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय ने डाक विभाग में 2,000 रुपए के नोट बदलने पर रोक लगा दी है। अब राशि ग्राहक के खाते में जमा होगी। इसके लिए ग्राहक का केवाईसी अपडेट होना जरूरी है। एजेंट के माध्यम से भी दो हजार रुपए की नेट केवाईसी अपडेट होने के बाद ही जमा होगी। डाक टिकट, पोस्टल ऑर्डर, खरीद, रजिस्ट्री, स्पीड पोस्ट आदि के लिए दो हजार का नेट काम नहीं करेगा।

डाक अधीक्षक देवीलाल सहारन ने बताया कि जिले के प्रधान डाकघर सहित 43 डाकघरों और 304 शाखाओं के सभी कर्मचारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने 2000 रुपये के नोट केवल उन्हीं ग्राहकों से लेकर 2000 रुपये के नोट न बदलें जिनके पास यहाँ खाते। खाते में जमा करा देंगे। दूसरी ओर बैंकों ने 2,000 रुपये के नोटों को बदलना शुरू कर दिया है।

रिजर्व बैंक की सीमा के मुताबिक एक व्यक्ति एक बार में 20,000 रुपये तक के नोट बदल सकता है. इस मुद्रा में जमा की कोई सीमा नहीं है। जिन लोगों के पास बैंक खाता नहीं है वे भी 2000 के नोट को बदलवा सकते हैं। आरबीआई ने साफ किया है कि नोट एक्सचेंज के लिए बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है। 2 हजार के 10 नोट किसी भी बैंक ब्रांच में बदले जा सकते हैं।