Bikaner होटल का यूडी टैक्स 14.56 लाख, वसूले सिर्फ 27 हजार
14.29 लाख की राजस्व हानि
ऑडिट मेमो के अनुसार नगर निगम बीकानेर की ओर से 9 मार्च 2024 को आवेदक से बिना आवेदन पत्र, हेरिटेज होटल के रूप में राजस्थान, भारत सरकार की ओर से जारी पंजीकरण प्रमाण पत्र प्राप्त किए बिना एवं तत्कालीन आयुक्त के मौखिक आदेशों के आधार पर ही अवधि अप्रेल 2016 से मार्च 2024 की बकाया राशि 14 लाख 56 हजार 772 रुपए को औद्योगिक डीएलसी दरों से संशोधित गणना करते हुए केवल 27155 रुपए का बिल जारी किया गया। इससे निगम कोष को 14 लाख 29 हजार 617 रुपए की हानि हुई।
निर्मित क्षेत्रफल की गणना भी कम
लेखा परीक्षा के दौरान यह भी पाया गया कि इस होटल की ओर से अपने होटल के निर्माण क्षेत्र में विस्तार करने के लिए निगम में आवेदन किया गया था। इसके अनुसार भूमि का कुल क्षेत्रफल 12212.64 वर्ग मीटर था। जिसमें से पंजीकृत आर्किटेक्ट की रिपोर्ट के अनुसार कुल निर्मित क्षेत्रफल 2685.90 वर्ग मीटर अथवा 3169.36 वर्ग गज निर्मित क्षेत्र था। लेकिन निगम की ओर से होटल से 1665.44 वर्ग गज क्षेत्रफल के अनुसार ही नगरीय विकास कर की गणना की गई है, जिससे निगम को राजस्व हानि हुई है।
हेरिटेज में पंजीयन 2022 में लाभ दिया 2016 से
ऑडिट मेमो के अनुसार श्रीगंगानगर रोड स्थित इस होटल का हेरिटेज श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण मार्च 2022 का है। जबकि निगम की ओर से होटल को इस श्रेणी का लाभ वर्ष 2016 से ही दे दिया गया। ऑडिट मेमो के अनुसार होटल की ओर से पर्यटन विभाग राजस्थान सरकार से हेरिटेज श्रेणी के अंतर्गत पंजीयन करवाया गया था। इसके लिए पर्यटन विभाग की ओर से होटल को प्रमाण पत्र 25 मार्च 2022 न्यू एप्लीकेशन के जरिये जारी किया गया था। उक्त पंजीकरण से पूर्व होटल एक पांच सितारा होटल था, जिसके लिए निगम की ओर से वाणिज्यिक डीएलसी दरों के अनुसार मांग पत्र नगर निगम की ओर से भी भेजा जा रहा था।
