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राजस्थान में मिलावटखोरी पर बड़ी कार्रवाई! दूध, दही, मावा, घी से लेकर पापड़ तक में मिलावट का घिनौना खेल, लगा लाखों का जुरमान

 
राजस्थान में मिलावटखोरी पर बड़ी कार्रवाई! दूध, दही, मावा, घी से लेकर पापड़ तक में मिलावट का घिनौना खेल, लगा लाखों का जुरमान 

जिला प्रशासन ने एक बार फिर खाद्य सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाली फर्मों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की है। एडीएम प्रशासन रामावतार कुमावत की कोर्ट ने दूध, दही, घी, मावा व रिफाइंड नारियल तेल के नमूने घटिया पाए जाने तथा मूंग पापड़ मिसब्रांडेड उत्पाद पाए जाने पर संबंधित फर्मों पर 07 लाख 75 हजार का जुर्माना लगाया है। एडीएम प्रशासन कुमावत ने बताया कि बिछवाल औद्योगिक क्षेत्र स्थित फर्म मैसर्स मोहन लाल आशीष कुमार पर रिफाइंड नारियल तेल घटिया पाए जाने पर 4 लाख रुपए का जुर्माना, लक्ष्मीनाथ घाटी बड़ा बाजार स्थित फर्म मैसर्स लालजी दूध भंडार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना तथा लक्ष्मीनाथ मंदिर रोड स्थित फर्म मैसर्स श्री गायत्री दूध भंडार पर दही घटिया पाए जाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। 

गंगाशहर के चोपड़ा बाड़ी रास्ता स्थित मैसर्स वकील मावा भंडार (बॉयलर) पर गाय का दूध घटिया पाए जाने पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नोखा में नवली गेट के पास बागड़ी कॉम्प्लेक्स स्थित मैसर्स बीकानेर मावा भंडार पर मावा घटिया पाए जाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। नोखा में बंधन बैंक के सामने स्थित मैसर्स जसनाथ दूध भंडार पर घी घटिया पाए जाने पर 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया गया है। 

कुमावत ने बताया कि इसी प्रकार मॉडर्न मार्केट स्थित फर्म मैसर्स रामचंद्र एंड संस और आचार्यों की घाटी स्थित जैन बड़ी भुजिया भंडार पर जेबीबी ब्रांड के मूंग पापड़ की मिथ्या ब्रांडिंग पाए जाने पर डेढ़ लाख रुपए का जुर्माना लगाया गया है। एडीएम प्रशासन ने बताया कि उक्त सभी फर्मों पर जुर्माना लगाने से पहले सुनवाई की गई और उन्हें अपना पक्ष रखने का मौका दिया गया। संबंधित फर्मों को एक माह के भीतर सीएमएचओ कार्यालय के माध्यम से चालान प्रस्तुत करना होगा। चालान प्रस्तुत नहीं करने पर संबंधित फर्म का लाइसेंस निलम्बित कर दिया जाएगा तथा राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत वसूली हेतु कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी।