देशनोक नगर पालिका में 2.83 करोड़ की कथित वित्तीय गड़बड़ी, आरोपी कर्मचारी को हाईकोर्ट से राहत; निलंबन आदेश पर लगाई रोक
बीकानेर जिले की देशनोक नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 2.83 करोड़ रुपए की कथित वित्तीय गड़बड़ी के मामले में आरोपी कार्मिक सुरेंद्र सिंह टिंडल को राजस्थान हाईकोर्ट से राहत मिली है। हाईकोर्ट ने टिंडल के निलंबन आदेश पर रोक लगा दी है। अदालत के इस आदेश के बाद मामले में प्रशासनिक और कानूनी स्तर पर चर्चा तेज हो गई है।
जानकारी के अनुसार, देशनोक नगर पालिका में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत करीब 2.83 करोड़ रुपए की वित्तीय अनियमितताओं का मामला सामने आया था। इस मामले में कार्मिक सुरेंद्र सिंह टिंडल को आरोपी बनाया गया था। प्रकरण के बाद उनके खिलाफ निलंबन की कार्रवाई की गई थी।
निलंबन आदेश को हाईकोर्ट में दी थी चुनौती
निलंबन की कार्रवाई के खिलाफ सुरेंद्र सिंह टिंडल ने राजस्थान हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। याचिका में उन्होंने अपने निलंबन आदेश को चुनौती दी। मामले की सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने निलंबन आदेश पर रोक लगाने का निर्देश दिया है।
2.83 करोड़ रुपए की कथित गड़बड़ी का मामला
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत सामने आई कथित वित्तीय गड़बड़ी की राशि करीब 2.83 करोड़ रुपए बताई गई है। इस मामले में संबंधित जिम्मेदारियों और वित्तीय लेन-देन को लेकर जांच का विषय बना हुआ है।
हाईकोर्ट से मिली राहत का मतलब मामले में आरोपों का खारिज होना नहीं है। प्रकरण में आगे की कानूनी प्रक्रिया और जांच के परिणाम महत्वपूर्ण रहेंगे।
