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भीलवाड़ा में डोडा चूरा तस्करी के दो आरोपी दोषी, 10-10 साल की सजा; 1-1 लाख रुपये जुर्माना

 
भीलवाड़ा में डोडा चूरा तस्करी के दो आरोपी दोषी, 10-10 साल की सजा; 1-1 लाख रुपये जुर्माना

राजस्थान के भीलवाड़ा में अवैध अफीम डोडा चूरा तस्करी के मामले में एनडीपीएस कोर्ट ने दो अभियुक्तों को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोनों आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। इसके साथ ही दोनों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है।

मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोप साबित करने के लिए अदालत के सामने महत्वपूर्ण साक्ष्य पेश किए। अभियोजन की ओर से 7 गवाहों के बयान दर्ज कराए गए और 71 दस्तावेज न्यायालय में प्रस्तुत किए गए।

डोडा चूरा तस्करी से जुड़ा था मामला

मामला भीलवाड़ा में अवैध अफीम डोडा चूरा की तस्करी से जुड़ा था। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर न्यायालय में चालान पेश किया गया।मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने आरोपियों के खिलाफ उपलब्ध साक्ष्यों को अदालत के सामने रखा।

7 गवाह और 71 दस्तावेज पेश किए

अभियोजन पक्ष ने अदालत में 7 गवाहों की गवाही कराई। इसके अलावा केस से संबंधित 71 दस्तावेज भी पेश किए गए। इन साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने दोनों अभियुक्तों को दोषी माना।अदालत के फैसले के बाद दोनों आरोपियों को 10-10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई।

एक-एक लाख रुपये का जुर्माना

अदालत ने दोनों दोषियों पर 1-1 लाख रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है। यानी दोनों आरोपियों पर कुल 2 लाख रुपये का जुर्माना लगाया गया।एनडीपीएस मामलों में अदालत की ओर से दी गई यह सजा अवैध मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ सख्त कार्रवाई का संकेत मानी जा रही है।

तस्करी पर शिकंजा कसने में जुटी पुलिस

राजस्थान में अफीम डोडा चूरा की अवैध तस्करी रोकने के लिए पुलिस और नारकोटिक्स विभाग की ओर से लगातार कार्रवाई की जाती रही है। भीलवाड़ा में भी ऐसे मामलों में तस्करी के नेटवर्क का पता लगाने के लिए जांच की जाती है।भीलवाड़ा एनडीपीएस कोर्ट ने डोडा चूरा तस्करी के मामले में दो आरोपियों को दोषी मानते हुए 10-10 साल के कठोर कारावास और 1-1 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने मामले में 7 गवाह और 71 दस्तावेज पेश किए थे।