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Bhilwara नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को 20 साल का कारावास

 
Karoli हत्या के मामले में 6 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा 

भीलवाड़ा न्यूज़ डेस्क, भीलवाड़ा में नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के मामले में पोक्सो कोर्ट संख्या एक ने अहम फैसला सुनाया है। कोर्ट ने 14 वर्षीय नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर दुष्कर्म करने के आरोपी को 20 साल कैद व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने बताया- एक महिला ने 14 जून 2022 को एसपी को रिपोर्ट पेश की थी। इसमें बताया गया कि आरोपी महावीर भील उसकी 14 वर्षीय पुत्री को बहला-फुसलाकर भगा ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया।

इस पर एसपी ने रिपोर्ट सदर थाने को भेजी। सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई कर आरोपी के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। कोर्ट में सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने महावीर की ओर से उसके खिलाफ आरोप साबित करने के लिए 16 गवाह व 32 दस्तावेज पेश किए। सुनवाई पूरी होने पर विशिष्ट न्यायाधीश ने आरोपी महावीर को 20 साल कैद व 40 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।