यूआईटी प्लॉट आवंटन लॉटरी पर जोधपुर हाईकोर्ट का कड़ा रुख, स्थगन आदेश रहेगा जारी
भीलवाड़ा में यूआईटी (Urban Improvement Trust) द्वारा की जा रही प्लॉट आवंटन लॉटरी प्रक्रिया को लेकर जोधपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मामले की सुनवाई 27 मार्च को हुई, जिसमें अदालत ने पूर्व में जारी अंतरिम स्थगन आदेश को यथावत रखते हुए उसे प्रभावी बनाए रखने का निर्णय दिया।
हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि 11 नवंबर 2025 को पारित किया गया अंतरिम स्टे आदेश अब भी लागू रहेगा और इसमें किसी प्रकार की राहत या बदलाव नहीं किया गया है। इसके साथ ही अदालत ने यह भी साफ कर दिया कि संबंधित प्लॉट आवंटन प्रक्रिया पर लगी रोक आगे भी जारी रहेगी।
इस फैसले के बाद यूआईटी की प्लॉट लॉटरी प्रक्रिया फिलहाल ठप हो गई है। कोर्ट के इस आदेश को आवंटन प्रक्रिया की पारदर्शिता और नियमों के पालन से जोड़कर देखा जा रहा है।
मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने संबंधित पक्षों की दलीलों पर विचार किया और यह पाया कि फिलहाल स्थिति को यथावत रखना आवश्यक है, ताकि आगे की जांच या कानूनी प्रक्रिया प्रभावित न हो।
इस निर्णय से उन आवेदकों को अस्थायी झटका लगा है जो लंबे समय से प्लॉट आवंटन लॉटरी का इंतजार कर रहे थे। वहीं, कानूनी जानकारों का मानना है कि हाईकोर्ट का यह रुख प्रशासनिक प्रक्रियाओं में पारदर्शिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।
फिलहाल यूआईटी को कोर्ट के अगले आदेश तक प्लॉट आवंटन प्रक्रिया को आगे बढ़ाने की अनुमति नहीं होगी, जिससे इस मामले में स्थिति यथावत बनी रहेगी।
