Bhilwara नशीला केक खिलाकर युवती से दुष्कर्म, 10 साल का कारावास
भीलवाड़ा न्यूज़ डेस्क, एक नर्स को दबाव बना होटल में बुलाया। नशीला केक खिलाने के बाद उसके साथ रेप किया। बाद में उसकी अश्लील वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर अपलोड कर दी। वारदात को अंजाम देने वाले दोषी भगवान सिंह उर्फ भूपेंद्र सिंह को अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश महिला उत्पीड़न ने 10 साल की कैद और 35 हजार के जुर्माने से दंडित किया है ।
यह था मामला
1 अक्टूबर 2021 को एक युवती ने एसपी को शिकायत दी थी। बताया कि इंस्टाग्राम पर उसे भूपेंद्र सिंह ने एसएमएस भेजना शुरू किया और दोस्ती के लिए दबाव बनाया। उसने युवक की बातों में आकर अपने मोबाइल नंबर इंस्टाग्राम आईडी पर भेजे, इसके बाद भूपेंद्र ने मिलने के लिए दबाव बनाया।
युवती हॉस्पिटल में नर्स थी और पैदल ही घर से आती जाती थी इस दौरान भूपेंद्र उसका पीछा करता। 6 मार्च 2021 को उसे आरोपित ने होटल में बुलाया और संबंध बनाने के लिए दबाव बनाया। लेकिन युवती मना करते हुए वहां से चली गई।
इसके बाद आरोपी ने फर्जी इंस्टा आईडी बनाकर युवती और उसकी बहन का चेहरा लगाते हुए अश्लील फोटो इंस्टाग्राम पर अपलोड कर दिया। पीड़िता ने जब भूपेंद्र से संपर्क किया तो उसने पोस्ट हटाने के लिए उससे मिलने का दबाव बनाया।
इसके बाद वो होटल मिड टाउन में उससे मिलने पहुंची। जहां आरोपित भगवान ने अपना फौज में सलेक्शन होने की बात बोलकर केक काटा और केक खाने के बाद पीड़िता बेहोश हो गई, केक में कोई नशीला पदार्थ मिलाया था ।
आरोपित भूपेंद्र ने पीड़िता के साथ नशे की हालत में रेप किया और उसकी अश्लील फोटो भी बना ली । 10-15 दिन बाद आरोपित पीड़िता को फिर डरा धमकाकर होटल में बुलाया और अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर अपलोड करने की धमकी दी और पीड़िता के अश्लील वीडियो पोर्न साइट पर अपलोड भी कर दिया।
पीड़िता की शिकायत पर मामले की जांच कोतवाली पुलिस ने की। न्यायालय में सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी भगवान सिंह उसे भूपेंद्र सिंह पुत्र भेरु सिंह राठौड़ को 10 साल की कैद और 35 हजार के जुर्माने से दंडित किया।