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Bhilwara वाहन मालिक सहित अफीम तस्कर को सात साल का कारावास

 
Jaipur रेप के झूठे मामले में फंसाने का आरोप, आरोपी को आजीवन कारावास 

भीलवाड़ा न्यूज़ डेस्क, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस कोर्ट ने अफीम पाउडर तस्करी मामले में दो को सात साल की सजा सुनाई है। साथ ही 70-70 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है. इसमें तस्कर और तस्करी के लिए इस्तेमाल की जाने वाली थार जीप के मालिक भी शामिल हैं.

अभियोजक कैलाश चौधरी ने बताया कि 5 जून 2017 को बीगोद थानाप्रभारी महावीर मीना जाब्ते के साथ गश्त पर थे. इसी दौरान त्रिवेणी चौकड़ी पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच की जा रही थी। इसी दौरान एक महिंद्रा थार जीप पुलिस की गिरफ्तारी देखकर वापस लौटने लगी.

पुलिस ने संदेह के आधार पर वाहन चालक को गिरफ्तार कर लिया। गाड़ी की जांच करने पर बैग में 42 किलो अफीम पाउडर मिला। साथ ही वाहन सहित अफीम डोडा चूरा जब्त कर मोलूराम उर्फ ​​मोडू राम पिता कानाराम निवासी जाट मौहल्ला किशनपुर जिला अजमेर को गिरफ्तार कर लिया। एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर मामले की प्रारंभिक जांच मांडलगढ़ थानाप्रभारी गजेंद्र सिंह को सौंपी गई.

इस मामले में जब्त आरजे 42 यूए 0350 राम प्रताप जाट पिता राम नारायण जाट किशनगढ़ अजमेर के नाम पर पंजीकृत है। जांच में पता चला कि यह गाड़ी राम प्रताप ने मोडूराम को अफीम डोडा तस्करी के लिए दी थी। जांच पूरी होने के बाद पुलिस ने मोडूराम के खिलाफ धारा 8/15 एनडीपीएस एक्ट और रामप्रताप के खिलाफ धारा 8/25 एनडीपीएस एक्ट के तहत अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया. सुनवाई के बाद विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने दोनों को दोषी करार देते हुए 7 साल के कठोर कारावास और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष की ओर से विशिष्ट लोक अभियोजक एनडीपीएस प्रकरण न्यायालय भीलवाड़ा चौधरी ने दोष सिद्ध करने के लिए 10 गवाह व 50 दस्तावेज न्यायालय में पेश किये.