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Bhilwara फर्जी दस्तावेजों से जमीन हड़पने के आरोप में दो भाइयों को सजा

 
Bundi बलात्कार के दोषी को कोर्ट ने सुनाई 20 साल की सजा

भीलवाड़ा न्यूज़ डेस्क, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट-2 विकास मारग ने फर्जी दस्तावेज तैयार करके जमीन को रहन मुक्त कराने के दोषी रूपाहेली (सुवाणा) निवासी दो भाइयों श्याम लाल जाट व राजकुमार जाट को सात साल की सजा व 2-2 लाख रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।

मामले के अनुसार मुख्य डाकघर रोड उदयपुर निवासी अभिषेक पुत्र जगदीश चौधरी ने वर्ष 2011 में एसपी के माध्यम से मुकदमा दर्ज कराया। इसमें बताया कि 17 अगस्त 2009 को रूपाहेली निवासी श्याम लाल जाट पुत्र कल्याण जाट व उसका भाई राजकुमार उर्फ रामकुमार जाट ने ट्रैक्टर खरीदने के लिए एचडीएफसी बैंक की पुर रोड शाखा पर लोन लेने के लिए आवेदन किया। लोन स्वीकृति के बाद दोनों ने बतौर जमानत रूपाहेली तहसील भीलवाड़ा की 4 बीघा 13 बिस्वा खेती की जमीन खातेदारी अधिकारों की 19 अगस्त 2009 को बैंक के पास रहन रखी। बैंक ने 26 अगस्त 2009 को 3 लाख 39 हजार 369 रुपए का लोन दिया। आरोपियों ने बकाया किस्त का भुगतान नहीं करते हुए 20 जनवरी 2010 को फर्जी चुकता प्रमाण पत्र देकर जमीन को रहन मुक्त करा लिया।

न्यायालय ने धोखाधड़ी, जाली दस्तावेज तैयार करने व षडयंत्र करने का दोषी मानते हुए दोनों भाइयों को सात साल की सजा व 2-2 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। विशिष्ट लोक अभियोजक ने 19 गवाह व 36 दस्तावेज पेश करके आरोप सिद्ध किए।