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Bhilwara नाबालिग का अपहरण कर किया दुष्कर्म, दोषी को 20 साल का कारावास

 
Jaipur  में चचेरे भाइयों ने युवती से किया सामूहिक दुष्कर्म, केस दर्ज 

भीलवाड़ा न्यूज़ डेस्क, नाबालिग लड़की का अपहरण कर डेढ़ माह तक दुष्कर्म करने के दोषी को 20 वर्ष के कठोर कारावास व 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया गया. भीलवाड़ा के विशिष्ट न्यायाधीश (प्रथम) देवेन्द्र सिंह नागर ने फैसला सुनाते हुए कमलेश पुत्र रामा नायक को यह सजा सुनाई है।

अदालत में मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक हर्ष रांका ने पैरवी करते हुए 30 दस्तावेज पेश किये और 26 गवाहों के बयान कराये. सुनवाई पूरी होने के बाद कोर्ट ने कमलेश नायक को 20 साल सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया.
यह मामला था
एक व्यक्ति ने 4 मई 2021 को शंभूगढ़ थाने में दौलतगढ़ निवासी कमलेश पिता रामा नायक के खिलाफ रिपोर्ट देते हुए बताया कि 30 अप्रैल 21 को उसकी बेटी को घर पर अकेला देखकर बाइक पर आया कमलेश नायक उसे बहला-फुसलाकर ले गया। वह दूर.

पुलिस की लाख कोशिशों के बावजूद लापता नाबालिग और आरोपी का पता नहीं चल सका। पीड़ित परिवार ने हाईकोर्ट में भी रिट दायर कर नाबालिग बेटी की तलाश की, लेकिन उसका कहीं पता नहीं चला. कुछ देर बाद पुलिस ने अपने सूत्रों से लड़की का पता लगाया और उसका 164 का बयान कराया.

इसमें नाबालिग ने बताया कि आरोपी कमलेश ने 30 अप्रैल की रात 11 बजे उसका अपहरण कर पहले दौलतगढ़ इलाके के जंगल में एक खंडहर में और बाद में देवगढ़ इलाके में एक फैक्ट्री में रखा. करीब डेढ़ माह तक नाबालिग से दुष्कर्म किया। पुलिस ने आरोपी कमलेश नायक को गिरफ्तार कर जांच की और 18 सितंबर 21 को न्यायालय में आरोप पत्र पेश किया।