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Bhilwara नाबालिग से दुष्कर्म के आरोपी को आजीवन कारावास, अर्थदंड भी लगाया

 
Bhilwara पंजाब के साधु को कोर्ट ने सुनाई अब तीन साल की कठोर कारावास की सजा 

भीलवाड़ा न्यूज़ डेस्क, नाबालिग लड़की को बहला-फुसलाकर खेत में ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में न्यायालय ने गोपाल पिता मांगू भील को आजीवन कारावास व 30 हजार रुपए जुर्माने से दंडित किया। विशेष न्यायाधीश (प्रथम) देवेन्द्र सिंह नागर ने यह फैसला सुनाया. कोर्ट में सुनवाई के दौरान विशिष्ट लोक अभियोजक हर्ष रांका ने 16 गवाहों के बयान लेकर और 27 दस्तावेज पेश कर अपराध साबित किया.

यह मामला था
29 अप्रैल 2022 को महिला ने रायला थाने में नई रिपोर्ट दी जिसमें उसने बताया कि 29 अप्रैल की रात करीब 1-2 बजे एक कार्यक्रम में नाच-गाना चल रहा था. उसकी नाबालिग बेटी नाच-गाना देख रही थी। इस बीच गोपाल वहां कार्यक्रम देख रहा था. भील ने शराब के नशे में फरियादी की बेटी को फोन कर बताया कि तुम्हारे पिता खेत पर गये हैं और तुम्हें भी वहीं बुला लिया है.

जब लड़की ने उसे यह कहकर मना कर दिया कि उसके पिता घर पर हैं और खेतों में नहीं गए हैं, तो गोपाल ने लड़की को खेतों के पीछे खींच लिया, उसके साथ बलात्कार किया और नाबालिग को धमकी दी। अगर तुमने इस बारे में किसी को कुछ भी बताया तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा. घटना के बाद नाबालिग डर गई और डर के मारे उसने किसी को कुछ नहीं बताया. अगली सुबह जब मां ने उससे पूछा तो बच्ची फूट-फूटकर रोने लगी और देर रात हुई आपबीती बताई।

महिला की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने नाबालिग को धमकाने, दुष्कर्म, अपहरण के साथ ही पॉक्सो की धारा के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है. पुलिस ने इस मामले में आरोपी गोपाल पिता मांगू भील को गिरफ्तार कर लिया है. युवक के खिलाफ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया गया, जिस पर आज कोर्ट ने आरोपी गोपाल को आजीवन कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने से दंडित किया है.