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Bhilwara नकली दूध बेचने के मामले में आरोपी को पांच माह के कारावास की सजा

 
Kota दुष्कर्म के आरोपी रिश्तेदार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गयी 

भीलवाड़ा न्यूज़ डेस्क, अतिरिक्त मुख्य न्यायाधीश मजिस्ट्रेट राजेश कुमार मीना ने मंगलवार को फैसले में फूलिया कलां में सिंथेटिक दूध बनाकर बेचने वाले आरोपी को पांच माह के साधारण कारावास की सजा सुनाई। 90 हजार रुपए अर्थ दंड से भी दंडित किया। प्रकरण के अनुसार, भीलवाड़ा के खाद्य निरीक्षक संजय सिंह ने वर्ष 2014 में फूलिया कलां में जीवराज पुत्र रामचंद्र जाट के निवास पर छापा मारा।

सिंथेटिक दूध से भरी कैन जब्त की। कैन में रिफाइंड सोयाबीन तेल, मीठा सोड़ा, ग्लूकोज व केमिकल से सिंथेटिक दूध बनाकर भरा था। जांच कर सैंपल लिए। प्रयोगशाला में जांच में नमूने फैल होने के बाद चिकित्सा विभाग ने शाहपुरा अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष खाद्य सुरक्षा अधिकारी संजय सिंह ने अभियोग पत्र पेश किया। न्यायालय ने जीवराज जाट को सजा सुनाई।