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Bhilwara जहाजपुर प्रधान सीता देवी को पत्र जारी कर किया ससपेंड

 
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भीलवाड़ा न्यूज़ डेस्क, पंचायत राज विभाग के अतिरिक्त आयुक्त एवं उप सचिव (जांच) ने एक आदेश जारी कर सीता देवी गुर्जर को जहाजपुर (भीलवाड़ा) के प्रधान पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह खबर सुनते ही भाजपा कार्यकर्ताओं ने खुशी जाहिर की। कांग्रेस नेताओं ने कहा- हम सड़क से लेकर न्यायालय तक लड़ाई लड़ेंगे।

आदेश में कहा गया है कि सीता देवी गुर्जर, प्रधान, पंचायत समिति जहाजपुर, जिला शाहपुरा (भीलवाड़ा) ने राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 33 (क) एवं धारा 46 (1) में वर्णित प्रावधानों की पूर्ण पालना सुनिश्चित नहीं की।

इस मामले में उनके खिलाफ विभागीय जांच की गई, जिसकी रिपोर्ट में आरोप सिद्ध पाए गए। इसके लिए सीता देवी गुर्जर, प्रधान, पंचायत समिति जहाजपुर जिम्मेदार हैं। इस संबंध में उक्त प्रधान को आरोप पत्र भी दिया जा चुका है।

निलंबन आदेश में कहा गया है- राज्य सरकार राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 (4) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सीता देवी गुर्जर, प्रधान, पंचायत समिति जहाजपुर, जिला शाहपुरा (भीलवाड़ा) को प्रधान के पद से तत्काल प्रभाव से निलंबित करती है। आदेश दिया जाता है कि निलंबन अवधि के दौरान वे पंचायत समिति जहाजपुर के किसी भी कार्य एवं कार्रवाई में भाग नहीं लेंगी।

जहाजपुर विधायक गोपीचंद मीना ने इस पर कहा- राज्य सरकार ने जनहित एवं जहाजपुर की जनता के हित में अच्छा निर्णय लिया है। भजनलाल सरकार ने सीता देवी द्वारा अपने 3 वर्ष के कार्यकाल में की गई अनियमितताओं एवं भ्रष्टाचार की जांच के बाद ही यह निर्णय लिया है।