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Bhilwara दंपत्ति को चिटफंड कंपनी से धोखाधड़ी के आरोप में 7 साल कैद

 
Udaipur अपहरण कर नाबालिग लड़की से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल की कैद

भीलवाड़ा न्यूज़ डेस्क, चिटफंड कंपनी खोलकर लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के दोषी संजय कॉलोनी निवासी सुनील पुत्र नरेश चंद्र शर्मा व पत्नी रेणू शर्मा को एसीजेएम-2 विकास मारग ने सात साल की सजा सुनाई। 87-87 हजार रुपए जुर्माना लगाया। प्रकरण के अनुसार, परिवादी शंकर लाल गाडरी ने 30 नवंबर 2011 को प्रतापनगर थाने में रिपोर्ट दी। जिसमें उसने बताया कि तीन साल पहले गांधीनगर में सुनील शर्मा ने स्टार गुड्स मार्केटिंग कंपनी खोली।

जिसमें आम जनता को सुअर पालन स्कीम बताकर तीन साल में दोगुनी रकम व मुनाफे का अलग कमीशन का झांसा देकर 5-5 हजार रुपए एकत्र किए। जिसमें उसके 10 हजार रुपए व कमीशन जमा है। कंपनी के डायरेक्टर सुनील शर्मा व रेणू शर्मा ने न जमा राशि लौटाई न कमीशन दिया। दो दिन पहले कंपनी के डायरेक्टर व मैनेजर कंपनी में रखा सामान पैक कर भागने की तैयारी में थे।

उन्होंने लोगों को गुमराह कर दोगुनी-तिगुनी राशि व कमीशन देने का झांसा देकर काफी रुपए एकत्र कर ग्राहकों को नहीं लौटाकर धोखाधड़ी की। पुलिस ने न्यायालय में चालान पेश किया। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया। आरोपियों के खिलाफ 24 गवाह पेश करके आरोप सिद्ध किए।