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Bhilwara लड़की के अपहरण के आरोपी को 7 साल का कारावास, न्यायालय ने सुनाया फैसला

 
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भीलवाड़ा न्यूज़ डेस्क, नाबालिग लड़की के अपहरण के मामले में कोर्ट ने एक आरोपी को 7 साल के कठोर कारावास और 16,500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है. अपर सत्र न्यायाधीश महिला उत्पीड़न ने मंगलवार को दिए अपने फैसले में पोटला निवासी जाकिर पिता अकबर मोहम्मद रंगरेज को 7 वर्ष के कठोर कारावास और 16500 रुपए जुर्माने से दंडित किया है। लोक अभियोजक संजू बाफना ने 8 गवाहों के बयान पेश कर जाकिर के खिलाफ आरोप साबित किए। कोर्ट में 21 दस्तावेज.

यह मामला था

16 मार्च 2018 को एक व्यक्ति ने गंगापुर थाने में रिपोर्ट दी थी, जिसमें बताया था कि 15 मार्च को सुबह करीब 12 बजे 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली उसकी भतीजी स्कूल गई थी और जब 2 बजे उसकी छुट्टी हुई दोपहर तक वह घर नहीं आई। हमने पता किया तो पता चला कि जाकिर ने उसकी भतीजी को बाइक पर अगवा कर लिया है।

रिपोर्ट के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज कर संदिग्ध मोबाइल नंबर की कॉल डिटेल और अन्य जानकारी के आधार पर नाबालिग को भीलवाड़ा से दस्तयाब कर लिया. साथ ही उनका मेडिकल भी कराया गया. पीड़िता के 164 के बयान कराए गए. आरोपी ने नाबालिग को शादी का झांसा देकर अपहरण कर लिया था. जांच के बाद पुलिस ने कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया. मंगलवार को सुनवाई पूरी होने के बाद आरोपी जाकिर को 7 साल कैद और 16500 रुपये जुर्माने से दंडित किया गया.