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11 साल बाद मिलेगा इंसाफ ? सौंफ-मिश्री खाने से हुए नुकसान पर रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ केस, विस्तार से जाने क्या है पूरा मामला

 
11 साल बाद मिलेगा इंसाफ ? सौंफ-मिश्री खाने से हुए नुकसान पर रेस्टोरेंट मालिक के खिलाफ केस, विस्तार से जाने क्या है पूरा मामला 

भरतपुर न्यूज़ डेस्क - सौंफ और मिश्री खाने से एक व्यक्ति के मुंह से खून आने के मामले में 11 साल बाद कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उसके खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं। हालांकि पीड़ित ने उस समय थाने में शिकायत की थी, लेकिन पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, जिसके बाद पीड़ित को कोर्ट का सहारा लेना पड़ा। विभिन्न जांच और बयानों के आधार पर कोर्ट ने रेस्टोरेंट संचालक के खिलाफ मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं।

सौंफ और मिश्री खाते ही मुंह से आने लगा खून
भरतपुर के मुखर्जी नगर निवासी भूपेंद्र सिंह नवंबर 2015 में अपने परिवार के साथ सूरजपोल स्थित शाही रेस्टोरेंट में खाना खाने गए थे। खाना खाने के बाद जब उन्होंने सौंफ और मिश्री खाई तो उनके मुंह से खून आने लगा और तेज जलन होने लगी। जब उन्होंने रेस्टोरेंट संचालक से इसकी शिकायत की तो उन्होंने भूपेंद्र के साथ बदसलूकी की।

कोर्ट ने मुकदमा चलाने के दिए आदेश
पीड़ित ने पूरे मामले की शिकायत मथुरा गेट थाने में की थी, लेकिन पुलिस ने मुकदमा दर्ज नहीं किया। इसके बाद पीड़ित ने कोर्ट में याचिका दायर कर पीड़ित के इलाज, एमएलसी एक्स-रे और बयान के दस्तावेज दिए। जिसके आधार पर कोर्ट ने रेस्टोरेंट संचालक सौरभ बत्रा और सार्थक चंदानी के खिलाफ प्रसंज्ञान लेते हुए मुकदमा चलाने के आदेश दिए हैं।जानकारी के अनुसार पीड़ित के मुंह में घाव होने के कारण वह 20 दिन से खाना नहीं खा पा रहा था। भरतपुर और जयपुर के विभिन्न डॉक्टरों से लंबे समय तक इलाज के बाद हालत में सुधार हुआ।