Bharatpur अब सरकारी स्कूलों में पासबुक का इस्तेमाल नहीं होगा, प्रतिबंध

राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद में इस संबंध में एक आदेश राज्य के सभी उपनिदेशकों संयुक्त निदेशकों और सरकारी माध्यमिक उच्च माध्यमिक विद्यालयों के प्रिंसिपल को जारी किया है। जारी इस आदेश को माध्यमिक शिक्षा निदेशक कानाराम ने भी प्रदेश के सभी स्कूलों को पहुंचाया है। परिषद ने कहा है कि किसी भी विद्यालय में अगर पासबुक स्टूडेंट या टीचर के पास पाई जाती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। परिषद का मानना है कि पासबुक से पढ़ाई करने के कारण बच्चे रटने की आदत डाल रहे हैं। जबकि वे विषय को पूरी तरह समझ नहीं पाते हैं। उनकी क्रिएटिविटी भी घट रही है। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यह आदेश जारी कर सभी सरकारी स्कूलों को सूचना दी है। इसको लेकर राजस्थान माध्यमिक शिक्षा परिषद ने यह आदेश जारी कर सभी सरकारी स्कूलों के संस्था प्रधान को सूचना दी है।
आदेश में प्राइवेट स्कूल का जिक्र नहीं
पासबुक के उपयोग पर पाबंदी को लेकर जारी आदेश पर सवाल उठने लगे हैं। शिक्षा निदेशालय के इस आदेश में राज्य की सरकारी स्कूल में पासबुक पर पाबंदी लगाई गई है। लेकिन प्राइवेट स्कूल को लेकर कोई जिक्र नहीं किया गया है। ऐसे में यह असमंजस की स्थिति है कि प्राइवेट स्कूल में पासबुक उपयोग में ली जा सकेगी या नहीं। हालांकि निजी स्कूलों में पासबुक्स का इस्तेमाल सिर्फ विषय विशेषज्ञ ही करते हैं।