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Bharatpur में उच्चैन पंचायत समिति प्रधान हिमांशु अवाना हुए ससपेंड

 
Bharatpur में उच्चैन पंचायत समिति प्रधान हिमांशु अवाना हुए ससपेंड 

भरतपुर न्यूज़ डेस्क, भरतपुर जिले की उच्चैन पंचायत समिति के प्रधान हिमांशु अवाना को निलंबित कर दिया गया है. इसके अलावा बीडीओ और एएओ को भी वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया गया है. जिला परिषद सीओ ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है.

हिमांशु अवाना सस्पेंड

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव रेखा सांवरिया ने वित्तीय अनियमितताओं के आरोप में उच्चैन पंचायत समिति प्रधान हिमांशु अवाना को निलम्बित करने के आदेश जारी किये हैं। जिला परिषद द्वारा तीन सदस्यीय कमेटी से करायी गयी जांच में उच्चैन प्रधान, तत्कालीन बीडीओ व एएओ को वित्तीय अनियमितता का दोषी पाया गया. जिला परिषद सीईओ ने राज्य सरकार को पत्र भेजकर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की अनुशंसा की थी. जिस पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग की अतिरिक्त आयुक्त एवं शासन उप सचिव रेखा सांवरिया ने आदेश जारी कर कहा है कि उच्चैन पंचायत समिति प्रधान हिमांशु अवाना को पद पर रहते हुए एफएफसी टाइड योजना के तहत ग्राम पंचायत एक्टा में पंजीकृत किया गया है. , भैंसा, बारहमाफी और सैदपुरा। सामान्य बैठक में नाली एवं खड़ंजा निर्माण से संबंधित 30 लाख रुपए के छह निर्माण कार्यों को मंजूरी नहीं दी गई।

ग्राम विकास अधिकारी एवं शिक्षक भर्ती 2022 के अभ्यर्थियों को प्रशासन एवं स्थापना समिति की अनुमति के बिना ही ज्वाइन करा दिया गया। वहीं दो लाख रुपये से अधिक की निकासी पर निगरानी नहीं रखी गयी. एफएफसी योजना के निर्माण कार्य की कार्यकारी एजेंसी पंचायत समिति उच्चैन थी। बिना टेंडर प्रक्रिया अपनाए आसपास की ग्राम पंचायतों को आदेश देकर काम कराया गया। इसके लिए उच्चैन प्रधान हिमांशु अवाना पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 38 के तहत दोषी हैं। इस संबंध में उक्त प्रधान को आरोप पत्र भी दिया जा चुका है। राज्य सरकार ने उच्चैन प्रधान हिमांशु अवाना को तत्काल प्रभाव से प्रधान पद से निलंबित कर दिया है तथा निलंबन अवधि के दौरान वे पंचायत समिति उच्चैन के किसी भी कार्य एवं कार्रवाई में भाग नहीं लेंगे।