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Bharatpur दिव्यांग लड़की से बलात्कार, आरोपी को 20 साल की सजा

 
Jaipur मेडिकल बोर्ड की रिपोर्ट,  बलात्कार की पुष्टि नहीं, हत्या का संदेह

भरतपुर न्यूज़ डेस्क, भरतपुर पोक्सो कोर्ट संख्या 2 ने नाबालिग 8 वर्षीय दिव्यांग बालिका से दुष्कर्म के दोषी को 20 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही कोर्ट ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया है। युवक ने घर में घुसकर बालिका से दुष्कर्म किया था। पीड़िता की मां जब घर पहुंची तो आरोपी उसे जान से मारने की धमकी देकर भाग गया था। लोक अभियोजक महाराज सिंह ने बताया- 22 मार्च 2022 को पीड़िता की मां ने रूपवास थाने में मामला दर्ज कराया था। मां ने बताया था- मैं 20 मार्च 2022 को शाम करीब 5 बजे खेत पर गई थी। मेरे पति काम पर गए थे।

उस समय गोपाल (24) नामक युवक घर में घुस आया और बेटी के साथ दुष्कर्म किया। गोपाल जब घर में घुसा तो छोटा बेटा घर में था। गोपाल को देखकर वह मुझे खेत से बुलाने आया। मैं घर पहुंचा तो कमरा अंदर से बंद था। काफी देर तक खटखटाने के बाद गोपाल ने दरवाजा खोला। उसने धमकी दी- अगर घटना के बारे में किसी को बताया तो पूरे परिवार को जान से मार दूंगा।