Bharatpur कांग्रेस नेता दान सिंह हत्याकांड में 5 आरोपियों को आजीवन कारावास
भरतपुर न्यूज़ डेस्क, भरतपुर के चर्चित दान सिंह हत्याकांड में गुरुवार को फैसला आ गया। अपर जिला एवं सेशन कोर्ट नंबर-2 ने एक महिला समेत 5 लोगों को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। हत्याकांड में 7 लोगों के खिलाफ ट्रायल चला था। एक आरोपी की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। बाकी बचे 6 में से एक महिला को बरी कर दिया गया जबकि 5 को उम्र कैद की सजा सुनाई गई।
लोक अभियोजक भगत सिंह सुरौता ने बताया- डीग जिले के कुम्हेर थाना इलाके के साबोरा गांव निवासी दान सिंह भरतपुर ब्लॉक अध्यक्ष और पूर्व सरपंच थे। उन्हीं के गांव के रतन सिंह से उनकी राजनीतिक रंजिश थी। 11 सितंबर 2017 को रतन सिंह ने शूटर्स भेजकर भरतपुर के सिविल लाइंस इलाके में दान सिंह पर फायरिंग करा दी थी। उनकी मौके पर ही मौत हो गई थी।
पुलिस ने इस मामले में 7 लोगों के खिलाफ चालान पेश किया। इनमें मुख्य आरोपी रतन सिंह, तीन शूटर प्रहलाद सिंह, रविंद्र व शाकिर और अनेक सिंह, गुड्डी और ओमवती थे। गुरुवार को सेशन कोर्ट के जज सीताराम मीणा ने फैसला सुनाया।
रतन सिंह की ट्रायल के दौरान मौत हो गई थी। छह आरोपियों के खिलाफ आज फैसला सुनाया गया। इनमें से गुड्डी को बरी कर दिया गया और बाकी पांच को उम्र कैद की सजा और 50-50 हजार जुर्माने की सजा सुनाई गई है।