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Bharatpur सीआईडी ने ठगी केस से विधायक शोभा का निकाला नाम, अदालत ने कहा-केस चलेगा

 
Bharatpur सीआईडी ने ठगी केस से विधायक शोभा का निकाला नाम, अदालत ने कहा-केस चलेगा

भरतपुर न्यूज़ डेस्क, भरतपुर सीआईडी (सीबी) मुख्यालय ने सबूत के बाद भी विधायक शोभारानी कुशवाह का नाम करोड़ों रुपए की ठगी से निकाल दिया। अब उसी केस में सेशन कोर्ट ने विधायक पर मुकदमा चलाने के निर्णय की पुष्टि की है। गरिमा रियल एस्टेट एंड एलाइड लि. नाम से एक कंपनी का गठन किया गया। इसमें सबसे ज्यादा शेयर धौलपुर विधायक शोभारानी कुशवाह और उनके पति बनवारी लाल कुशवाह के थे। पीड़ितों के अनुसार, विधायक कंपनी की निदेशक और पति चेयरमैन थे।

कंपनी ने अच्छे रिटर्न का वादा कर लोगों से करोड़ों रुपए का निवेश कराया। बाद में डयू डेट पर भुगतान नहीं किया। कामां क्षेत्र के 17 निवेशकों के ही 5.64 करोड़ नहीं लौटाए। कंपनी ने भरतपुर में दफ्तर खाली कर दिया। पुलिस ने विधायक का नाम निकाल केवल पति के खिलाफ चार्जशीट पेश की थी। अब सेशन कोर्ट ने विधायक शोभारानी के खिलाफ मुकदमा चलाने के पुष्टि की है।  उनसे संपर्क किया लेकिन उन्होंने कोई टिप्पणी नहीं की। विधायक के अधिवक्ता देवेन्द्र पाल सिंह ने दलील दी कि एफआईआर में किसी भी मुल्जिम का नाम नहीं था। पीड़ितों के वकील मनोज शर्मा ने कहा कि गवाहों और दस्तावेजों साबित होता है कि विधायक जिम्मेदार हैं। परिवादी श्याम बाबू शर्मा का कहना है कि तीन जांच अधिकारियों ने जुर्म प्रमाणित माना, फिर सरकार के इशारे पर पुलिस मुख्यालय ने शोभारानी का नाम निकाल दिया। पुलिस जांच के दौरान जांच अधिकारी एसआई विजय गौतम, सीओ धौलपुर सतीश कुमार यादव, सीआईडी सीबी भरतपुर एडी.एसपी आवडदान रत्नू ने विधायक के खिलाफ जुर्म प्रमाणित माना। इसके बाद सीआईडी जयपुर मुख्यालय के डी