Barmer मार्कर पर खुदाई के कारण घरेलू गैस पाइपलाइन में रिसाव
बाड़मेर न्यूज़ डेस्क, पचपदरा में गैस पाइप लाइन से गैस रिसाव की घटना सामने आई है। पचपदरा में गौर का चौक पर निजी व्यक्ति की ओर से जेसीबी से खुदाई के दौरान घरेलू गैस सप्लाई की पाइप लाइन क्षतिग्रस्त हुई। इससे गैस रिसाव शुरू हो गया, जिसे कंपनी कर्मचारियों ने समय पर दुरुस्त कर दिया, जिससे बड़ा हादसा होते हुए टल गया।
पुलिस को दी रिपोर्ट में कंपनी प्रतिनिधि ने बताया कि हर जगह गैस पाइप लाइन से संबंधित चेतावनी बोर्ड और मार्कर होते हुए खुदाई करने वाले ध्यान नहीं दे रहे हैं। बिना किसी अग्रिम सूचना के कार्य करते हुए गैस पाइप लाइन फूटने की घटना हुई। घटना की सूचना मिलने पर सीजीडी इकाई के उत्तरदाता तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और 12 मिनट के भीतर रिसाव को नियंत्रित कर लिया। सीजीडी इकाई के अधिकारियों की त्वरित कार्रवाई से एक बड़ी घटना टली।
रिपोर्ट में बताया कि सीजीडी इकाई की ओर से लगाए गए मार्करों और चेतावनी संकेतों के बावजूद निवासी, ठेकेदार और जेसीबी ऑपरेटर ने खुदाई के दौरान ध्यान नहीं दिया, जिससे गैस पाइप लाइन को नुकसान हुआ। गैस पाइप लाइन को नुकसान पहुंचाने का उपरोक्त कृत्य पेट्रोलियम और खनिज पाइप लाइन-पीएमपी एक्ट (भूमि में उपयोगकर्ता के अधिकार का अधिग्रहण) अधिनियम, 1962 की धारा 15 (1) और (2) के साथ-साथ आईपीसी 285 और आईपीसी 336 के तहत अपराध हैं। इसमें 25 करोड़ तक का जुर्माना और 3 वर्ष के कारावास का प्रावधान है।