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Tonk अनियमितता पर खाद-बीज मिलने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त, 1 सस्पेंड

 
Tonk अनियमितता पर खाद-बीज मिलने पर दुकान का लाइसेंस निरस्त, 1 सस्पेंड

टोंक न्यूज़ डेस्क, टोंक में कृषि विभाग की ओर से खाद-बीज वितरण में लापरवाही और अनियमितता बरतने पर बड़ी कार्रवाई की गई है। एक खाद वितरण दुकान का लाइसेंस निरस्त कर दिया है तो एक अन्य दुकान का लाइसेंस सस्पेंड किया है। इसके अलावा 3 दुकानदारों और 3 सहकारी समितियों को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। कृषि विभाग के संयुक्त निदेशक के के मंगल ने बताया कि किसानों को उचित दर पर यूरिया उपलब्ध कराने के लिए अनियमितता करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है।

इसके लिए उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 के तहत निहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए समय पर नवीनीकरण नहीं कराने पर संजय कृषि सेवा केंद्र निवाई का लाइसेंस निरस्त कर दिया है। इसके अलावा यूरिया वितरण में अनियमितता करने, विभागीय दिशा निर्देशों की अवहेलना करने, प्रतिष्ठान में डीएपी उपलब्ध होने पर भी किसानों को उर्वरक उपलब्ध कराने के समय दुकान बंद रखने पर मैसर्स बिहारी लाल श्यामलाल नामा का लाइसेंस निलंबित कर दिया। साथ ही मैसर्स श्री अग्रवाल खाद भण्डार में कीटनाशी का लाइसेंस अवधि पार होने पर कीटनाशी का लाइसेंस निलंबित कर दिया।

संयुक्त निदेशक ने बताया कि वर्तमान में किसानों को खड़ी फसल में यूरिया उपलब्ध कराने के लिए प्रति किसान 5 बैग देने के निर्देश देने के बावजूद आदेशों की अवहेलना करने पर किसान खाद बीज भंडार चैनपुरा निवाई, गोयल एग्रो प्रोडक्ट निवाई, महेश एग्रो सर्विस सेंटर देवली के साथ ही ग्राम सेवा सहकारी समिति रजवास, ग्राम सेवा सहकारी समिति डोडवाड़ी और ग्राम सेवा सहकारी समिति मोहम्मदगढ को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। मंगल ने बताया कि सभी खाद-बीज विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि अनियमतता करने वालों पर आगे भी कार्रवाई जारी रहेगी।