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Banswara आईपीसी की दुर्घटना धारा में संशोधन के विरोध में कलक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

 
Banswara आईपीसी की दुर्घटना धारा में संशोधन के विरोध में कलक्ट्रेट पर किया प्रदर्शन

बांसवाड़ा न्यूज़ डेस्क, हाल ही में केंद्रीय गृहमंत्री ने संसद में आईपीसी संशोधन बिल पेश किया उसमें धारा 106/2 में जोड़े गए प्रावधान का विरोध शुरू हो गया है। वागड़ बस मोटर एसोसिएशन ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर नारेबाजी की और गृहमंत्री के नाम कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया।

संगठन का कहना है कि नई धारा में संशोधन की जरूरत है। क्योंकि नई धारा में कॉमर्शियल वाहन चलाने के लिए कोई नहीं मिलेगा। नई धारा में प्रावधान किया है कि अगर एक्सीडेंट के बाद ड्राइवर भाग जाता है तो 10 साल की सजा होगी और घायल को अस्पताल पहुंचाने पर सजा कम होगी। एसोसिएशन का कहना है कि एक्सीडेंट के बाद अस्पताल ले जाना तो दूर मौके पर खड़ा भी रहा तो जनता मारपीट करना शुरू कर देगी।

⁠कई बड़े वाहन को पीछे से आकर टक्कर मारते हैं तो भी गलती बड़े वाहन की ही निकाली जाती है। लोग ड्राइवर को मारते हैं लूट लेते हैं। कानून में ड्राइवर की सुरक्षा का भी नियम होना चाहिए। एसोसिएशन ने यह मांग भी रखी है की ड्राइवर की सजा 10 साल से कम कर 2 साल की जानी चाहिए। संशोधन नहीं होने पर एसोसिएशन ने आंदोलन की चेतावनी दी है।