Banswara जिले के आम उत्पादक किसानों को सहारा मिलेगा, फसल बीमा की तारीख बढ़ी
उप निदेशक उद्यान विकास कुमार चेचानी ने बताया कि आम के लिए प्रति हैक्टेयर बीमित राशि 1 लाख 12 हजार रुपए है। बीमा के लिए किसान के लिए प्रीमियम दर 5 प्रतिशत के हिसाब से 5600 रुपए रहेगी। किसान 1 नवम्बर से 31 दिसम्बर तक आम का बीमा नवीनतम जमाबन्दी की नकल, प्रस्तावित क्षेत्र में आम का क्षेत्रफल के खसरा नम्बरों का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र, आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति आदि दस्तावेजों के साथ बैंक, ग्रामीण बैक, सीएससी, ई-मित्र या कम्पनी प्रतिनिधि के माध्यम से करवा सकेेगे। बीमे में 1 मार्च से 30 अप्रेल तक तेज हवा से होने वाले नुकसान के लिए मुआवजे का प्रावधान किया है।
गौरतलब है कि जिले में आम उत्पादक किसानों को अंधड़ आदि से नुकसान और बीमा सुविधा के अभाव में होने वाली समस्याओं को जिला मुख्यालय पर लगे मैंगो फेस्टिवल के दौरान उठाया था। इसमें जिले में आम की उपज, प्रजातियों और प्रतिकूल हालात उत्पन्न होने पर फसल को होने वाले नुकसान आदि को 10 जून के अंक में प्रमुखता से प्रकाशित किया था। इसमें आम को बीमित फसल सूची में नहीं होने से मआवजा नहीं मिलने की समस्या भी बताई थी। अब बीमे के प्रावधान लागू होने से आम उत्पादकों को बड़ी राहत मिलेगी।