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Banswara अपर्याप्त सबूतों के कारण उम्रकैद की सजा टली, फिर होगी सुनवाई

 
Banswara अपर्याप्त सबूतों के कारण उम्रकैद की सजा टली, फिर होगी सुनवाई
बांसवाड़ा न्यूज़ डेस्क, बांसवाड़ा जिले में छह वर्ष पूर्व हुई हत्या के एक मामले में अभियोजन के परिस्थितिजन्य सबूतों के आधार पर सेशन कोर्ट, बांसवाड़ा से एक आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा को हाइकोर्ट की खंडपीठ ने स्थगित कर दी है। अब बैंच इस केस पर दोबारा सुनवाई करेगा। मामले में आरोपी को सक्षम जमानत मुचलके पर रिहा करने का आदेश भी दिया गया है। प्रकरण में आनंदपुरी इलाके के गत 12 अप्रैल, 2016 को कांगलिया गांव में शारदा पत्नी कमा का गला कटा शव मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की और 12 दिन बाद गांव के ही हमीरा पुत्र मोगा गरासिया को गिरफ्तार किया था। मामले में चश्मदीद नहीं था। सुनवाई के दौरान अभियोजन की ओर से पेश सबूतों के आधार पर 27 जून, 2022 को सेशन कोर्ट, बांसवाड़ा ने भादसं की धारा 302 के तहत दोषी करार देकर आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी। उदयपुर जेल से हमीरा की ओर से फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट में गुहार की गई।

प्रकरण में आरोपी के अधिवक्ता रविन्द्र सिंह चंपावत ने दिए तर्क में कहा कि अभियोजन सीधे साक्ष्य पेश करने में नाकाम रहा है, जिससे हमीरा की हत्या में संलिप्तता स्पष्ट हो। वारदात के 12 दिन बाद गिरफ्तारी और खून से सना चाकू खुले मकान से बरामदगी पर सवाल उठाते हुए बचाव पक्ष ने कोर्ट को बताया कि अभियोजन हत्या का मकसद भी बताने में असफल रहा। ऐसे में परिस्थितिजन्य साक्ष्य दोषी ठहराने के लिए नाकाफी हैं। इस पर न्यायाधीश विजय बिश्नोई और राजेंद्र प्रकाश सोनी की बैंच ने माना कि फैसले को मजबूत आधार पर अपील कर चुनौती दी गई है। हाईकोर्ट ने अपील स्वीकार करने योग्य पाते हुए मामले के अंतिम निस्तारण तक सजा स्थगित करने और आरोपी को सशर्त जमानत-मुचलके पर रिहा करने का निर्णय किया।

न्यून परीक्षा परिणाम पर नोटिस

बांसवाड़ा  माध्यमिक शिक्षा विभाग के निदेशक ने दसवीं और बारहवीं में न्यून परीक्षा परिणाम पर प्रदेश के चार सौ से अधिक संस्थाप्रधानों व व्याख्याताओं को कारण बताओ नोटिस थमाए है। साथ ही सभी संबंधितों से 15 दिन में स्पष्टीकरण मांगा है। स्पष्टीकरण नहीं देने पर शाला दर्पण पर इंद्राज परीक्षा परिणाम के आधार पर अनुशासनात्मक कार्रवाई को चेताया है।न्यून परीक्षा परिणाम में बांसवाड़ा जिले में 11 व्याख्याताओं को नोटिस थमाए हैं। इसमें राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय कानजी का गढ़ा की व्याख्याता प्रियंका जैन, राउमावि गनोड़ा के व्याख्याता रमेशचंद्र दोसी, राउमावि तलवाड़ा के ललित कुमार खराड़ी, राउमावि उमराई के हरीशचंद्र शर्मा, राउमावि देवलिया के दिलीप कुमार पंवार, राउमावि आंबापुरा के दिनेशचंद्र जोशी व हरीशचंद्र तीरगर, राउमावि नगर की ममता जैन, मनोज व्यास व प्रहलादचंद्र उपाध्याय और राउमावि नूतन के दीपेश त्रिवेदी सम्मिलित हैं।