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Banswara महिला का हाथ जलाने वाले 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े, पूछताछ में कबूला जुर्म

 
Banswara महिला का हाथ जलाने वाले 4 आरोपी पुलिस के हत्थे चढ़े, पूछताछ में कबूला जुर्म

बांसवाड़ा न्यूज़ डेस्क, बांसवाड़ा रामसागड़ा थाना पुलिस ने एक महिला को डायन कहकर हाथ जलाने वाली महिला भोपा और 2 देवरानी समेत 4 आरोपियों की गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूछताछ में आरोपियों ने वारदात भी कबूल कर ली है। इसी मामले में आरोपी दोनों देवर की पहले ही गिरफ्तार कर लिया था। रामसागड़ा थानाधिकारी मणिलाल मीणा ने बताया कि एक महिला ने एसपी ऑफिस में परिवाद दिया था। महिला ने बताया था की उसके देवर रूपसी (38) पुत्र पूंजा डामोर, पप्पू (35) पुत्र पूंजा डामोर और दोनों देवरानी उस पर डायन का आरोप लगाते हुए 3 सितंबर को मनपुर गांव में एक महिला भोपे (तांत्रिक) के पास ले गए। भोपे ने महिला में से डायन निकालने के नाम पर जलते दिए से उसके हाथ जला दिए, जबकि देवर और देवरानी ने उसे कसकर पकड़ रखा। चिल्लाने पर बाहर बैठा हरीश दौड़कर आया और बीच बचाव किया। वहीं, महिला के परिवाद पर रामसागड़ा थाना पुलिस ने 5 सितंबर को केस दर्ज लिया था।

मामले में पुलिस ने जांच करते हुए आरोपी देवर रूपसी डामोर मीणा और पूंजा डामोर मीणा को 6 सितंबर को गिरफ्तार कर लिया था। कोर्ट ने आरोपियों को जेल भेज दिया था। वहीं, मामले में फरार महिला भोपा (तांत्रिक) गिरिजा (21) पुत्री जीवा कटारा निवासी मनपुर फला सुथारिया, देवरानी लक्ष्मी (33) पत्नी रूपसी डामोर, समू उर्फ समूडी (30) पत्नी पप्पू डामोर निवासी गामड़ी अहाड़ा, आशा (21) पुत्री धुला डामोर को गिरफ्तार कर लिया है। चारों महिलाओं ने वारदात भी कबूल कर ली है। तीन महीने पहले रूपसी के खेतों में बोरवेल खुदवाया। उस समय बोरवेल से पानी नहीं आया। इस पर देवर और उसके परिवार के लोग भाभी को डायन बताकर आरोप लगाने लगे। इसके बाद भाभी के हाथ जलाने की घटना हुई।

हिस्ट्रीशीटर ने पत्नी के गायब होने की फर्जी रिपोर्ट दी

कुशलगढ़ के हिस्ट्रीशीटर राजू मईड़ा ने डेढ़ साल पहले पत्नी के गायब होने की फर्जी रिपोर्ट थाने में दर्ज करवाई थी। जिसके बाद मामला जोधपुर हाईकोर्ट पहुंचा। सीआई रोहित कुमार ने बताया कि जांच में सामने आया है कि हिस्ट्रीशीटर राजू मईड़ा ने पत्नी के गायब होने की जो रिपोर्ट दी थी, वह फर्जी निकली। क्योंकि जिस महिला के गायब होने की बात कही, वह दो दिन पहले ही पुलिस को मिली है, जिसके बाद कोर्ट में पेश महिला ने बयान दिए कि वह राजू की पत्नी नहीं है, वह उसके साथ भी नहीं रहना चाहती है। सीआई रोहित कुमार ने बताया जांच में खुलासा हुआ कि जो राजू मईड़ा ने विवाह पंजीयन दिया, वह फर्जी है, जबकि राजू की शादी पहले से किसी और महिला के साथ हो चुकी है। जिसके बाद अब कोर्ट ने राजू मईड़ा पर 1 लाख का जुर्माना लगाया है, जो 15 दिनों के अंदर भरना होगा।