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Banswara छात्रा से बलात्कार के आरोप में 20 साल जेल की सज़ा

 
Kota रेप का आरोपी सलाखों के पीछे, जज ने सुनाई 7 साल की सज़ा सुनाई

बांसवाड़ा न्यूज़ डेस्क, अदालत ने शहर के निकट एक कस्बे के एक स्कूल में नाबालिग से बलात्कार के दोषी व्यक्ति को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। 6 साल की बच्ची के मामले में पीड़िता गर्भवती हो गई थी. 11 जुलाई 2018 को पीड़िता के पिता ने महिला थाने में सदर थाना क्षेत्र के अक्षय पुत्र लक्ष्मण मालीवाड के खिलाफ अपहरण कर दुष्कर्म करने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था. रिपोर्ट में कहा गया है कि अक्षय ने 9 जुलाई, 2018 को 14 साल की स्कूली छात्रा का अपहरण कर उसके साथ बलात्कार किया। आरोपी को 14 अगस्त, 2018 को गिरफ्तार किया गया।

मेडिकल जांच में पता चला कि नाबालिग गर्भवती है. जांच पूरी होने के बाद चालान कोर्ट में पेश किया गया. सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष ने 10 गवाह और 26 सबूत पेश किये. इस पर न्यायाधीश तारा अग्रवाल ने आरोपी को दोषी करार देते हुए आईपीसी की धारा 363 के तहत 3 साल कठोर कारावास और 5 हजार रुपये जुर्माना, धारा 366-ए के तहत 4 साल कठोर कारावास और 10 हजार रुपये जुर्माना और 20 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। पॉक्सो एक्ट के तहत 20 को एक-एक साल का कठोर कारावास और प्रत्येक को 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया। सरकार की ओर से विशेष अभियोजक शौकत हुसैन उपस्थित हुए.