Banswara गलत बर्ताव करने के आरोप में गार्ड को 10 साल की सजा
बांसवाड़ा न्यूज़ डेस्क, महिला सहकर्मी से ज्यादती के दोषी तत्कालीन जेल प्रहरी लक्ष्मणलाल को कोर्ट ने 10 साल की कैद और 50 हजार रुपए अर्थदंड से भी दंडित किया। घटना चार साल पुरानी है। 10 सितंबर, 2019 को पीड़िता ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी। जिसमें बताया कि वह जिला कारागृह में जेल प्रहरी थी। वह सहकर्मी दो अन्य महिलाओं के साथ जेल के क्वाटर में रहती थी।
आगे के कमरे में पीड़िता अकेली रहती थी, जबकि बाकि दोनों सहकर्मी पीछे के कमरे में रहती थी। दोनों कमरों में आने-जाने के लिए अलग से कमरे बने हुए थे। 8 सितंबर की रात 11 बजे के करीब ड्यूटी के बाद वह अपने क्वाटर में आराम कर रही थी। आरोपी जेल प्रहरी लक्ष्मणलाल भी रहता था, जिसने कॉल कर कहा कि गेट खोल देना, वह आ रहा है। पीड़िता उस वक्त कॉमन बाथरूम में थी। आरोपी पीछे के गेट से भीतर आ गया, उस वक्त उसकी दोनों सहकर्मी महिलाएं कमरे में नहीं थी।
जबरदस्ती पीड़िता के कमरे में आ गया और चाकू दिखाकर ज्यादती की। रिपोर्ट पर आरोपी को गिरफ्तार किया। लोक अभियोजक योगेश सोमपुरा ने बताया कि पक्षों को सुनने और मौजूदा साक्ष्यों के आधार पर जिला एवं सेशन न्यायालय के न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने ज्यादती के दोषी जेल प्रहरी लक्ष्मणलाल को 10 वर्ष के कठोर कारावास से दंडित किया।