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Banswara व्यवस्थापक और सहायक ने गरीबों का 408 क्विंटल गेहूं लिया हड़प

 
Banswara व्यवस्थापक और सहायक ने गरीबों का 408 क्विंटल गेहूं लिया हड़प

बांसवाड़ा न्यूज़ डेस्क,बांसवाड़ा जिले के अरथूना थानांतर्गत आंजना पंचायत क्षेत्र की राशन की दुकान पर वितरण के लिए सौंपा गेहूं लेम्पस व्यवस्थापक और सहायक व्यवस्थापक मिलकर डकार गए। गेहूं नहीं मिलने की उपभोक्ताओं शिकायत पर रसद विभाग की जांच में करीब 408 क्विंटल गेहूं की हेराफेरी कर गबन की पुष्टि हुई। इस पर अब थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई है। पुलिस के अनुसार इस संबंध में प्रवर्तन निरीक्षक विनोद कुमार पाटीदार ने रिपोर्ट देकर बताया कि आंजना पंचायत की उचित मूल्य की दुकान भाग प्रथम के राशन वितरण का जिम्मा 2001 से आंजना लेम्पस व्यवस्थापक को सौंपा हुआ था। 2016 में प्रमुख शासन सचिव, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग जयपुर के आदेश पर जिला रसद अधिकारी ने 28 सितंबर, 2016 को सभी डीलरों को पोस मशीन से ही राशन वितरण करने के निर्देश दिए, जिसकी पालना तत्कालीन व्यवस्थापक हरेंद्रसिंह को भी करनी थी। फिर अनियमितताओं की शिकायत पर 28 मार्च 2023 को उसका प्राधिकार पत्र निलम्बित किया गया। तब लेम्पस के संचालक मंडल ने प्रस्ताव पारित कर सहायक व्यवस्थापक नाथूलाल पटेल को राशन वितरण के लिए अधिकृत किया, लेकिन 19 मार्च, 2023 को उपभोक्ताओं से फिर राशन नियमित नहीं मिलने की शिकायत आई। जांच की गई, तो पता चला कि क्षेत्र के 126 उपभोक्ताओं को फरवरी 2023 में गेहूं दिया ही नहीं गया। भौतिक सत्यापन के प्रयास पर 21 मार्च, 2023 को व्यवस्थापक हरेन्द्रसिंह व प्रबंध कार्यकारिणी अध्यक्ष पोपटलाल भी आए पर सहायक व्यवस्थापक पटेल ने गोदाम नहीं दिखाया।

पोस मशीन से प्रदर्शित ऑनलाइन स्टॉक से तब तक 20 प्रतिशत से भी कम गेहूं वितरण की पुष्टि की रिपोर्ट करने पर जिला रसद अधिकारी ने 28 मार्च, 2023 को आंजना लेम्पस का प्राधिकार-पत्र निलम्बित कर राशन वितरण के लिए आंजना भाग-द्वितीय के डीलर महेशचंद पुत्र जगन्नाथ को अधिकृत किया। फिर जब 10 अप्रैल, 2023 को भौतिक सत्यापन संभव हुआ तो पोस मशीन में ऑनलाइन दर्ज 458 क्विंटल 41 किग्रा 500 ग्राम गेहूं की तुलना में गोदाम में मात्र 04 क्वि. 59 किग्रा. गेहूं पाए गए। मौके पर स्टॉक रजिस्टर भी नहीं मिला। इस बीच, अप्रेल 2023 तक आवंटित गेहूं में से मात्र 45 क्वि. 83 किग्रा गेहूं अस्थाई डीलर महेशचंद्र को सौंपा गया।

नियमानुसार भौतिक सत्यापन के दौरान गोदाम में 412 क्वि. 58 किग्रा गेहूं होना चाहिए था, परंतु मौके पर करीब साढ़े चार क्विंटल गेहूं ही था। इससे स्पष्ट हुआ कि लेम्पस आंजना के व्यवस्थापक हरेंद्रसिंह़ एवं सहायक व्यवस्थापक नाथूलाल पटेल ने मिलकर 407 क्वि. 99 किग्रा 500 ग्राम गेहूं का गबन किया। इसे प्राधिकार-पत्र की शर्तों और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के उल्लंघन के साथ अमानत में खयानत पर कानूनी कार्रवाई का आग्रह किया गया। मामले पर पुलिस ने भादसं की धारा 406 और ईसी एक्ट के तहत केस दर्ज किया। अनुसंधान थानाधिकारी नरेंद्रसिंह भाटी खुद कर रहे हैं।