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Alwar में POCSO के दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गयी

 
Alwar में POCSO के दोषी को 10 साल कैद की सजा सुनाई गयी 

अलवर न्यूज़ डेस्क, अलवर पॉक्सो कोर्ट क्रम 3 के जज ने रेप के आरोपी को 10 साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। वहीं पीड़िता के पति पर भी न्यायिक जांच के आदेश दिए। पति कोर्ट अपने बयानों से पलट गया था। मामला सदर थाना क्षेत्र का है। घटना 16 जुलाई 2020 की है। एडवोकेट राजेश गुप्ता ने बताया कि पॉक्सो कोर्ट नंबर तीन ने धारा 376 के तहत आरोपी रणजीत निवासी गिरवास कोटकासिम को 10 साल की सजा सुनाई है। महिला ने पहले 21 मार्च 2018 को पति व ससुराल वालों के खिलाफ दहेज को लेकर मारपीट करने का मुकदमा दर्ज कराया था। इस मामले में कोर्ट में ट्रायल चल रहा था। फिर महिला अपने पीहर चली गई थी। लेकिन, बाद में ससुराल पक्ष के लोग उसे बहला फुसलाकर वापस ले आए थे।

बयानों से पलटा पीड़िता का पति

16 जुलाई 2020 को पीड़िता का पति अपनी ही पत्नी को घर छोड़कर कहीं चला गया। पीछे से इनके रिश्तेदार रणजीत निवासी गिरवास ने उसके साथ रेप किया। फिर पति ने रेप व मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया गया। बाद में महिला को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। पति ने खुद ने मुकदमा दर्ज कराया था कि उसकी पत्नी के साथ गिरवास निवासी रणजीत ने रेप किया। बाद में पति ने कोर्ट में ही झूठी गवाही देने लग गया। अपने बयानों से मुकर गया। लेकिन कोर्ट ने बयान व सबूतों के आधार पर रेप के आरोपी रणजीत को 10 साल की सजा सुनाई और 25 हजार रुपए का जुर्माना लगाया। पति के अपने बयान बदलने और झूठी गवाही देने के मामले में भी कोर्ट ने संज्ञान लिया है। पति के खिलाफ भी न्यायिक जांच के आदेश दिए हैं।