Alwar सरिस्का में अवैध होटल-रेस्टोरेंट पर कार्रवाई के कलक्टर को निर्देश
शपथ पत्र में सामने आईं ये बातें : सरिस्का के संरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सेंट्रल एपावर्ड कमेटी (सीईसी) ने 21 सिफारिशें की थीं। जिसमें 9वें नंबर की सिफारिश सरिस्का के बफर व सीटीएच से एक किमी के दायरे में चल रहे होटलों पर कार्रवाई की थी।
कहा था कि बिना राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की एनओसी के इनका संचालन कैसे हो सकता है? इसकी जांच के बाद कार्रवाई होनी चाहिए। इन सभी सिफारिशों को लागू करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने मुय सचिव से शपथ पत्र जमा करने के लिए कहा था। इससे पहले मुय सचिव ने उच्च स्तरीय बैठक बुलाई और संबंधित सिफारिशों को लागू करने के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए। होटलों पर कार्रवाई के निर्देश जिला कलक्टर को दिए गए थे। शपथ पत्र में कड़े एक्शन के लिए कहा गया है। बताते हैं कि इसी माह में प्रशासन कार्रवाई करेगा।सिलीसेढ़ बफर एरिया में आता है। यहां 14 होटल अतिक्रमण की जद में हैं। इसी तरह अजबगढ़ एरिया में भी एक दर्जन से अधिक होटल बफर एरिया में चल रहे हैं। करीब 40 होटल टहला व राजगढ़ रेंज में हैं। यह सीटीएच से एक किमी के दायरे में हैं। कुछ होटल सिवायचक, पहाड़, नाला, नदी की जमीन पर बनाए गए हैं।