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Alwar पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सुनाई सजा

 
Alwar पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल की सुनाई सजा

अलवर न्यूज़ डेस्क, अलवर के पॉक्सो कोर्ट ने नाबालिग को बंधक बनाकर रेप करने वाले आरोपी को 20 साल की जेल और 15 हजार रुपए के जुर्माने से दंडित किया है। मामला 8 मई 2024 का है।अलवर पॉक्सो कोर्ट संख्या एक के वकील विनोद कुमार शर्मा ने बताया- दो बहनें अलवर शहर के महिला कॉलेज में पढ़ाई कर रही थी। 8 मई 2024 को दोनों बहनें कॉलेज में पढ़ने के लिए गई। एक बहन को उसकी दोस्त ने बाहर बुलाया। उसके बाद वह लौट कर कमरे पर नहीं आई। दूसरी बहन ने इसकी जानकारी परिजनों को दी। परिजनों ने 9 मई को मामले की लिखित शिकायत पुलिस को दी। कोतवाली थाना पुलिस ने मामले में तुरंत एफआईआर दर्ज करते हुए पीड़िता की तलाश शुरू की।

रेप का आरोपी जाकिर। - Dainik Bhaskar

पुलिस को जानकारी मिली कि पीड़िता उत्तर प्रदेश के बरेली में है। कोतवाली पुलिस टीम बरेली पहुंची और जाकिर हुसैन नाम के युवक के साथ पीड़िता को लेकर आए। पीड़िता ने बताया कि जाकिर हुसैन ने उसके साथ रेप किया और उसका देहशोषण किया। विरोध करने पर आरोपी पीड़िता को पीटता और उसको बंधक बनाकर रखा। कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए आरोपी को दोषी माना और 20 साल की सजा सुनाई है।