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Alwar खैरथल में बैंक लूट के मामले में एक आरोपी को सुनाई दस साल की सजा

 
Alwar खैरथल में बैंक लूट के मामले में एक आरोपी को सुनाई दस साल की सजा

अलवर न्यूज़ डेस्क, अलवर बैंक में घुसकर लूट के मामले में एक आरोपी को कोर्ट में 10 साल की सजा और 10 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। एडीजे कोर्ट संख्या 2 के अपर लोक अभियोजक एडवोकेट सलीम मोहम्मद ने बताया कि साल 2016 में खैरथल स्थित यूको बैंक में घुसकर दो नकाबपोश बदमाशों द्वारा कनपटी पर हथियार लगाकर लूट की घटना को अंजाम दिया था।

जिसको लेकर खैरथल स्थित यूको बैंक के प्रबन्धक सुभाष चन्द ने थाना खैरथल में वर्ष 2016 को मामला दर्ज कराया था। उन्होंने बताया कि रिपोर्ट में यूको बैंक की शाखा में करीब 3 बजे दो नकाबपोश बदमाश हथियार सहित आए और चपरासी की कनपटी पर बन्दूक (देसी कट्टा) लगाकर समस्त स्टॉफ धमकाकर 2 लाख 97 हजार से ज्यादा की लूट करके ले गए। पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया और एक बाल अपचारी को निरुद्ध किया। मामले में खैरथल निवासी परवेज के दोषी सिद्ध होने पर न्यायाधीश प्रशांत चौधरी ने 10 साल की सजा सुनाई।