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अलवर में गो तस्करी का बड़ा मामला: न्यायालय ने आरोपी को 7 साल कैद और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई

 
अलवर में गो तस्करी का बड़ा मामला: न्यायालय ने आरोपी को 7 साल कैद और 20 हजार जुर्माने की सजा सुनाई

अलवर अपर जिला सत्र न्यायालय संख्या-3 ने गो तस्करी के एक गंभीर मामले में फैसला सुनाते हुए आरोपी को गोवंश अधिनियम के तहत 7 साल का कठोर कारावास और 20 हजार रुपए का जुर्माना लगाने का आदेश दिया है। यह फैसला जिले में गोवंश संरक्षण और अवैध गतिविधियों पर पुलिस और प्रशासन की सतर्कता को लेकर महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

जानकारी के अनुसार, मामला कुछ महीने पहले दर्ज किया गया था, जब आरोपी को गोवंश की अवैध तस्करी करते हुए गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने गोवंश को अवैध रूप से परिवहन और बिक्री के लिए रखा था, जो कि गोवंश संरक्षण अधिनियम का स्पष्ट उल्लंघन है। इस मामले में न्यायालय ने ठोस साक्ष्यों और पुलिस की जांच रिपोर्ट के आधार पर सख्त फैसला सुनाया।

अलवर जिले में गोवंश संरक्षण को लेकर प्रशासन हमेशा सतर्क रहता है। इस तरह के मामलों में कड़ी कार्रवाई से स्थानीय लोगों और अपराधियों को यह संदेश जाता है कि गोवंश के संरक्षण और कानून का उल्लंघन गंभीर अपराध है।

अपर जिला सत्र न्यायालय के निर्णय में कहा गया कि आरोपी ने न केवल कानून का उल्लंघन किया, बल्कि समाज में अवैध गतिविधियों और अपराध को बढ़ावा दिया। इसलिए आरोपी को अधिकतम कठोर सजा दी गई है। अदालत ने जुर्माने की राशि भी तय की, जो कि कानून के तहत आरोपी के आर्थिक हितों पर असर डालने वाला कदम माना जा रहा है।

पुलिस अधिकारियों ने इस फैसले का स्वागत किया और कहा कि यह जिला प्रशासन और पुलिस की कड़ी कार्रवाई का परिणाम है। उन्होंने यह भी बताया कि भविष्य में इस तरह के अपराधों को रोकने के लिए और अधिक निगरानी और जांच की जाएगी।

स्थानीय लोगों ने भी न्यायालय के फैसले का समर्थन किया। उन्होंने कहा कि गोवंश के संरक्षण के लिए सख्त कार्रवाई आवश्यक है और ऐसे फैसले अपराधियों को भविष्य में कानून का पालन करने के लिए प्रेरित करेंगे।