Aapka Rajasthan

Alwar 20 साल पुराने हत्याकांड में 11 को उम्रकैद, 5 की हो चुकी मौत

 
Alwar 20 साल पुराने हत्याकांड में 11 को उम्रकैद, 5 की हो चुकी मौत

अलवर न्यूज़ डेस्क, अलवर एडीजे कोर्ट ने 20 साल पहले हुए एक मर्डर केस में 11 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। इस मामले में कुल 16 आरोपी शामिल थे, जिनमें से पांच की मौत हो चुकी है। बचे 11 आरोपियों को उम्रकैद और 10 हजार रुपए के आर्थिक दंड से दंडित किया गया है। कोर्ट ने ये सजा शुक्रवार को सुनाई थी, सभी दोषियों को जेल भेज दिया गया है।अभियोजक विशंभर दयाल ने बताया- भिवाड़ी एडीजे कोर्ट ने शीथल गांव के रहने वाले बिल्लू उर्फ वीरेंद्र (49) पुत्र श्योराम, खुशीराम (पुत्र फूसाराम), लीलू (64) पुत्र छाजूराम, उगन्ती (66) पत्नी लीलू राम, विक्रम (49) पुत्र खुशीराम, सतीश (55) पुत्र श्योराम, ओमप्रकाश (59) पुत्र राम सिंह, बाबूलाल (49) पुत्र शेर सिंह, मनिया (78) पत्नी राम सिंह, राजेश (52) पुत्र खुशीराम और धर्मपाल उर्फ धर्म सिंह (50) पुत्र राम सिंह को उम्रकैद की सजा सुनाई है।इस मामले में पांच आरोपियों की पहले ही मौत हो चुकी है, जिनमें शेर सिंह पुत्र फूसाराम, वीरेंद्र सिंह, श्योराम, सिरिया उर्फ श्री राम और मेवा पुत्र शेर सिंह शामिल हैं।

यह था पूरा मामला

भिवाड़ी थाने में 2 जुलाई, 2004 को अनेक गंभीर धाराओं में मामला दर्ज किया गया था। शीथल गांव के निवासी कुडीयाराम ने मामला दर्ज करवाया था कि वह अपने खेत में सुबह 10 बजे सरसों की कटाई कर रहे थे, तभी अचानक कई लोगों ने उन पर हमला कर दिया। इस हमले में अमित चंद को सर, छाती और हाथ में गंभीर चोट लगी। उनके परिवार के सुबे सिंह, कालूराम, धर्मवीर, कुड़ीयाराम, समोती पत्नी रामस्वरूप, सुकांत पत्नी सुबे सिंह, मुन्नी पत्नी धर्मवीर, मिथिलेश पत्नी कालूराम और रामस्वरूप भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। अमित चंद की इलाज के दौरान मौत हो गई थी।20 साल के ट्रायल के बाद, 30 अगस्त को भिवाड़ी एडीजे कोर्ट ने 11 लोगों को उम्रकैद की सजा और 10 हजार रुपए के आर्थिक दंड की सजा सुनाई है। सजा सुनाने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेज दिया गया है।