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अजमेर जिला परिषद के 15 वार्डों में वोटिंग कल, 5 पंचायत समितियों में भी मतदान; एक वोटर डालेगा 2 वोट

 
अजमेर जिला परिषद के 15 वार्डों में वोटिंग कल, 5 पंचायत समितियों में भी मतदान; एक वोटर डालेगा 2 वोट

राजस्थान में पंचायतीराज चुनाव को लेकर तैयारियां तेज हो गई हैं। अजमेर जिले में जिला परिषद सदस्य और पंचायत समिति सदस्यों के चुनाव के लिए 22 अक्टूबर को मतदान होगा। पहले चरण में जिला परिषद के 15 वार्डों में वोट डाले जाएंगे। इसके साथ ही पांच पंचायत समितियों में पंचायत समिति सदस्य चुनने के लिए भी मतदान होगा। मतदाता को दो अलग-अलग पदों के लिए वोट डालने का मौका मिलेगा।

सुबह 7 से शाम 6 बजे तक होगा मतदान

राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से जारी कार्यक्रम के अनुसार, जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए मतदान सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक कराया जाएगा। मतदान के लिए प्रशासन ने आवश्यक व्यवस्थाएं की हैं। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे अपनी मतदाता पर्ची और पहचान संबंधी दस्तावेजों के साथ मतदान केंद्र पहुंचें।

एक मतदाता डालेगा दो वोट

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के चुनाव में मतदाता को दो वोट डालने होंगे। पहला वोट जिला परिषद सदस्य के लिए और दूसरा वोट संबंधित पंचायत समिति के सदस्य के लिए होगा। दोनों पदों के लिए मतदान ईवीएम के माध्यम से कराया जाएगा। मतदाता अपने क्षेत्र के प्रत्याशियों में से पसंद के उम्मीदवार का चयन कर सकेंगे।

अजमेर जिले में चरणवार चुनाव

अजमेर जिले की पंचायत समितियों में चुनाव अलग-अलग चरणों में कराए जा रहे हैं। पहले चरण में जिला परिषद के 15 वार्डों के साथ पंचायत समिति सदस्यों के संबंधित वार्डों में मतदान होगा। दूसरे चरण में जिले की अन्य पंचायत समितियों के क्षेत्रों में 28 अक्टूबर को जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के लिए वोट डाले जाएंगे।

20 नवंबर को होगी मतगणना

जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य पदों के चुनाव की मतगणना 20 नवंबर को सुबह 8 बजे से जिला मुख्यालय पर कराई जाएगी। सभी चरणों के मतों की गिनती निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार एक साथ होगी। इसके बाद निर्वाचित सदस्यों के जरिए जिला प्रमुख और पंचायत समितियों में प्रधान के चुनाव की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी।

मतदान के दौरान मतदाता अपने क्षेत्र के उम्मीदवारों और मतदान केंद्र की जानकारी पहले ही जांच लें। पंचायत समिति के अलग-अलग क्षेत्रों में चुनाव के चरण अलग होने के कारण मतदान की तारीख की पुष्टि अपनी मतदाता पर्ची या निर्वाचन कार्यालय से करना जरूरी है।