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अजमेर में सेवन वंडर्स के लिए नई जगह तलाशने के आदेश, विडियो में जाने ककब होगी सुप्रीम कोर्ट की अगली अहम सुनवाई ?

अजमेर में आनासागर के आस-पास वेटलैंड और ग्रीन बैल्ट में हुए निर्माण कार्यों को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट में 7 अप्रैल को सुनवाई होनी है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट की ओर से दिए गए आदेश की पालना के लिए प्रशासन ने कवायद शुरू कर दी है। इस आदेश में सेवन वंडर को 6 महीने में तोड़ने या शिफ्ट करने का आदेश भी शामिल है। जिसके चलते अब प्रशासन इसे कहां शिफ्ट करना है और कितना हिस्सा तोड़ना है, कि तैयारियों में लग गई है। 
 

 
अजमेर में सेवन वंडर्स के लिए नई जगह तलाशने के आदेश, विडियो में जाने ककब होगी सुप्रीम कोर्ट की अगली अहम सुनवाई ?

अजमेर न्यूज़ डेस्क - अजमेर में आनासागर के आसपास वेटलैंड और ग्रीन बेल्ट में हुए निर्माण कार्य को लेकर अब सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल को मामले की सुनवाई करने जा रहा है। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए आदेश की पालना के लिए प्रशासन ने प्रक्रिया शुरू कर दी है। इससे पहले फूड कोर्ट को ध्वस्त किया जाना है और इसके लिए प्लानिंग की जा रही है। नगर क्षेत्र में नष्ट किए गए वेटलैंड के क्षेत्रफल से दोगुना क्षेत्रफल में वेटलैंड बनाने की प्लानिंग दी जानी है। इसके लिए जगह की तलाश शुरू हो गई है। साथ ही 6 माह में सेवन वंडर्स को ध्वस्त या शिफ्ट करना भी शामिल है। इसे कहां शिफ्ट करना है और कितना हिस्सा ध्वस्त करना है, इस पर निर्णय लेने का प्रयास चल रहा है। गांधी स्मृति उद्यान, आजाद पार्क और पटेल स्टेडियम में हुए निर्माण कार्य को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट 7 अप्रैल को मामले की सुनवाई करेगा।


यह दिया था सुप्रीम कोर्ट ने फैसला
सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश अभय एस ओखा और उज्ज्वल ब्यून ने 17 मार्च को फैसला सुनाया था। फैसले में सेवन वंडर्स को ध्वस्त या शिफ्ट करने के लिए 6 माह का समय दिया गया था। वहीं, फूड कोर्ट को 7 अप्रैल तक ध्वस्त करने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा- वेटलैंड का जितना क्षेत्र नष्ट हुआ है, उससे दोगुना क्षेत्र शहर क्षेत्र में वेटलैंड बनाना होगा। इसके लिए 7 अप्रैल को प्रस्ताव पेश करना होगा। गांधी स्मृति उद्यान, पाथ-वे और आजाद पार्क कॉम्प्लेक्स पर 7 अप्रैल को सुनवाई होगी। सरकार की ओर से एएजी तुषार मेहता ने पैरवी की। याचिकाकर्ता की ओर से याचिकाकर्ता अशोक मलिक ने खुद पैरवी की।

अजमेर में आनासागर के आसपास वेटलैंड और ग्रीन बेल्ट में हुए निर्माण कार्यों को लेकर अब तक की गई कार्रवाई को लेकर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने कहा- 6 माह में सात अजूबों को ध्वस्त करना होगा। साथ ही वेटलैंड का जितना क्षेत्र नष्ट हुआ है, उतने ही वेटलैंड को शहर क्षेत्र में वेटलैंड बनाना होगा। अब अगली सुनवाई 7 अप्रैल को होगी। अजमेर में स्टेच्यू ऑफ लिबर्टी समेत सात अजूबों को अब ध्वस्त किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इसके निर्माण को वेटलैंड नियमों का उल्लंघन माना है। आदेश में कहा गया- 'जलाशयों, वेटलैंड पर अतिक्रमण करके शहर कैसे स्मार्ट बन सकते हैं?'

सुप्रीम कोर्ट और एनजीटी के आदेशों के बाद अजमेर के आनासागर के वेटलैंड और ग्रीन बेल्ट क्षेत्र में चल रहा अतिक्रमण हटाने का अभियान तीसरे दिन भी पूरी तरह बंद रहा। मंगलवार को सेवन वंडर्स पार्क से सिर्फ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी को हटाकर नीचे रखा गया।